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West Bengal: फरार पूर्व BDO पर कसेगा शिकंजा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश; क्या है मामला?
आईएएनएस, कोलकाता
Published by: अमन तिवारी
Updated Thu, 04 Jun 2026 11:51 AM IST
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सार
पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद कई आपराधिक और अन्य मामलों में तेजी से कार्रवाई हो रही है। ऐसा ही एक मामला फरार चल रहे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) का है। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला
आरोपी
- फोटो : आईएएनएस
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विस्तार
कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस को फरार पूर्व बीडीओ प्रशांत बर्मन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश सोने के व्यापारी स्वप्न कामिल्या की हत्या के मामले में दिया गया है। अदालत ने पुलिस को अगले 10 दिनों के भीतर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।
बर्मन उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज ब्लॉक का पूर्व बीडीओ है। वह पिछले साल हुई स्वप्न कामिल्या की हत्या और अपहरण के मामले में आरोपी है। न्यायमूर्ति अपूर्ब सिन्हा रॉय की एकल-न्यायाधीश अवकाश पीठ ने बुधवार शाम यह आदेश पारित किया। आदेश की प्रति गुरुवार को कोलकाता उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई। पीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के कार्यालय को भी निर्देश दिया है। उन्हें अगले 10 दिनों के भीतर कोलकाता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी। साथ ही, अदालत ने संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश भी दिया है। यह आदेश कर्तव्य में लापरवाही के लिए दिया गया है।
बर्मन की गिरफ्तारी और फरार होना
पिछले साल 26 मई को बर्मन को उत्तर 24 परगना की एक जिला अदालत में पेश किया गया था। यह पेशी सोने के व्यापारी की हत्या और नशे में गाड़ी चलाने के दो मामलों में हुई थी। हालांकि, जांच अधिकारी हत्या के मामले से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। इसके बाद बर्मन को नशे में गाड़ी चलाने के मामले में 1000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद वह फिर से फरार हो गया।
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मामले का घटनाक्रम
बर्मन की गिरफ्तारी 25 मई की आधी रात को कोलकाता के न्यू टाउन में हुई थी। यह गिरफ्तारी एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत हुई। बिधाननगर सिटी पुलिस के अनुसार, बर्मन नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। उसने एक दोपहिया वाहन चालक को टक्कर मार दी थी। स्थानीय लोगों के इकट्ठा होने पर उसने गाली-गलौज की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बर्मन तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं का करीबी बताया जाता है।
बर्मन उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज ब्लॉक का पूर्व बीडीओ है। वह पिछले साल हुई स्वप्न कामिल्या की हत्या और अपहरण के मामले में आरोपी है। न्यायमूर्ति अपूर्ब सिन्हा रॉय की एकल-न्यायाधीश अवकाश पीठ ने बुधवार शाम यह आदेश पारित किया। आदेश की प्रति गुरुवार को कोलकाता उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई। पीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के कार्यालय को भी निर्देश दिया है। उन्हें अगले 10 दिनों के भीतर कोलकाता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी। साथ ही, अदालत ने संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश भी दिया है। यह आदेश कर्तव्य में लापरवाही के लिए दिया गया है।
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बर्मन की गिरफ्तारी और फरार होना
पिछले साल 26 मई को बर्मन को उत्तर 24 परगना की एक जिला अदालत में पेश किया गया था। यह पेशी सोने के व्यापारी की हत्या और नशे में गाड़ी चलाने के दो मामलों में हुई थी। हालांकि, जांच अधिकारी हत्या के मामले से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। इसके बाद बर्मन को नशे में गाड़ी चलाने के मामले में 1000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद वह फिर से फरार हो गया।
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बर्मन की गिरफ्तारी 25 मई की आधी रात को कोलकाता के न्यू टाउन में हुई थी। यह गिरफ्तारी एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत हुई। बिधाननगर सिटी पुलिस के अनुसार, बर्मन नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। उसने एक दोपहिया वाहन चालक को टक्कर मार दी थी। स्थानीय लोगों के इकट्ठा होने पर उसने गाली-गलौज की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बर्मन तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं का करीबी बताया जाता है।