Kerala: ऑनलाइन लोन एप पर जबरन वसूली और प्रताणना के केस, बीडीएस छात्र मौत मामले में हुई कार्रवाई
केरल में एक बीडीएस के छात्र के मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने ऑनलाइन लोन एप पर जबरन वसूली और प्रताणना करने के तहत मामला दर्ज किया है।
विस्तार
एक ऑनलाइन लोन एप के खिलाफ शुक्रवार को जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। एप पर आरोप है कि उसने बीडीएस प्रथम वर्ष के छात्र नितिन राज आरएल को मानसिक रूप से परेशान किया और धमकाया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने आगे बताया कि एप ने कर्ज के रूप में उसे दी गई राशि को वसूलने के लिए धमकी का सहारा लिया।
मौत के एक सप्ताह बाद मामला दर्ज
छात्र की मौत के लगभग एक सप्ताह बाद 16 अप्रैल को पुलिस की साइबर सेल की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर यहां चक्कराक्कल्लू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 (जबरन वसूली) और केरल साहूकार अधिनियम और केरल अत्यधिक ब्याज वसूलने पर प्रतिबंध अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत एप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
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15,000 रुपये का कर्ज दिया
जाति और रंग के आधार पर छात्र को परेशान करने के आरोप में कुछ शिक्षकों के खिलाफ शिकायतों के बीच कर्ज एप के खिलाफ जबरन वसूली की धाराएं लगाई गईं। एफआईआर के अनुसार, जनवरी में राज को एप के माध्यम से 36 प्रतिशत की ब्याज दर पर 15,000 रुपये का कर्ज वितरित किया गया था, जो कानूनों का उल्लंघन है। एफआईआर के अनुसार, इसके बाद 9 अप्रैल से एप चलाने वाले लोग छात्र को कर्ज राशि वसूलने के लिए बार-बार फोन करने लगे और कथित तौर पर उसे मानसिक रूप से परेशान और धमकाया।
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जाति और रंग के आधार पर परेशान करने के आरोप
यहां अंजराकंडी के एक निजी डेंटल कॉलेज में बीडीएस के प्रथम वर्ष के छात्र राज (22) 10 अप्रैल को एक इमारत से गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल पाए गए और बाद में चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। राज को उसकी जाति और रंग के आधार पर परेशान किए जाने के आरोपों के बाद, पुलिस ने डेंटल एनाटॉमी विभाग के प्रमुख डॉ. एम.के. राम और एसोसिएट प्रोफेसर के.टी. डॉ. संगीता नाम्बियार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन
गुरुवार को कॉलेज के अंदर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रबंधन ने डॉ. राम को बर्खास्त कर दिया। पुलिस मामलों के अलावा, केरल एससी/एसटी आयोग, केरल राज्य मानवाधिकार आयोग, केरल राज्य युवा आयोग, केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और चिकित्सा शिक्षा विभाग अलग-अलग जांच कर रहे हैं। पुलिस मामले में आरोपी डॉ. राम और डॉ. संगीता का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

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