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कोच्चि जा रही फ्लाइट में हंगामा: यात्री ने की इमरजेंसी एग्जिट खोलने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

Thu, 06 Aug 2026 04:11 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, कोच्चि।
पीटीआई, कोच्चि। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Thu, 06 Aug 2026 04:11 PM IST
सार

कुआलालंपुर-कोच्चि की ओर जा रहे विमान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक यात्री ने आपातकालीन निकास द्वार खोलने की कोशिश की। इसके साथ ही आरोपी ने यात्रियों व केबिन क्रू को धमकाने की भी कोशिश की. केबिन क्रू ने किसी तरह उसे काबू में किया।  

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Commotion on Kochi-bound flight Passenger attempts to open emergency exit; accused arrested.
हवाई जहाज - फोटो : ANI

विस्तार

कुआलालंपुर-कोच्चि उड़ान के आपातकालीन निकास द्वार को खोलने का प्रयास करने पर एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उसपर साथी यात्रियों और केबिन क्रू को धमकाने का भी आरोप है। यह जानकारी पुलिस ने गुरुवार को दी। उस पर निकास द्वार की खिड़की के पैनल को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है।

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कब की है यह घटना? 
आरोपी की पहचान जमशीर अथानिक्कल के रूप में हुई, जो बुधवार को कुआलालंपुर से कोच्चि जाने वाली बाटिक एयर की फ्लाइट OD231 से यात्रा कर रहा था। एफआईआर के अनुसार, यह घटना रात 9.30 बजे से 11.05 बजे के बीच उस समय घटी जब विमान उड़ान भर रहा था।
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क्या है आरोप? 
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि यात्री ने विमान के आपातकालीन निकास द्वार को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, उसकी खिड़की के पैनल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके साथ ही सहयात्रियों को धमकी दी, जिससे विमान में सवार लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई।
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पुलिस ने क्या बताया? 
पुलिस ने बताया कि केबिन क्रू ने हस्तक्षेप कर यात्री को काबू में कर लिया। कोच्चि में बाटिक एयर के सुरक्षा प्रभारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।  गुरुवार तड़के विमान के आगमन पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।


किन धारों के तहत मामला दर्ज हुआ? 
पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) के तहत आपराधिक धमकी, विमान अधिनियम की धारा 11ए के तहत सुरक्षा या संरक्षा निर्देशों का उल्लंघन और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118(ई) के तहत सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।

 

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