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Maharashtra: 'जेट एयरवेज संस्थापक नरेश गोयल और पत्नी की बढ़ी मुश्किलें, धोखाधड़ी मामले पर कोर्ट ने कही यह बात

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: आदर्श शर्मा Updated Fri, 03 Nov 2023 11:09 PM IST
सार

अभियोजन की शिकायत (आरोपपत्र) के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रथम दृष्टया संकेत देती हैं कि आरोपियों ने बड़े पैमाने पर हेराफेरी और धन की हेराफेरी की है। जिसके बाद आरोपियों को समन जारी किया और उन्हें 9 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया।

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Court says that Enough material against Naresh Goyal, wife to show their complicity in bank fraud case
ईडी - फोटो : ANI
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विस्तार
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धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा कि, केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधडी से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने गोयल के अलावा चार कंपनियों - जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल), जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड, जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और जेट एयरवेज एलएलसी, दुबई को मामले में आरोपी के रूप में नामित किया है।
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धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने 1 नवंबर को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जबकि एक विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया। अदालत ने नरेश गोयल को 9 नवंबर को रहने का भी आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्यालय में पूछताछ के लंबे सत्र के बाद 1 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गोयल को गिरफ्तार किया। 74 वर्षीय व्यवसायी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
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मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जेट एयरवेज, नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता और अब बंद हो चुकी निजी एयरलाइन के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से जुड़ा है, जो 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के संबंध में है। 

अदालत के आदेश में शिकायत (चार्जशीट) में लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया गया है, पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए बयानों और बैंक बयानों से सामने आए तथ्यों से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि उपनगरीय मुंबई में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में केनरा बैंक की शाखा ने 848.86 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। जेआईएल पर वर्तमान में 538.62 करोड़ रुपये बकाया है।

अदालत ने कहा, अभियोजन की शिकायत (आरोपपत्र) के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रथम दृष्टया संकेत देती हैं कि आरोपियों ने बड़े पैमाने पर हेराफेरी और धन की हेराफेरी की है। जिसके बाद आरोपियों को समन जारी किया और उन्हें 9 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया।
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