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FSSAI ने डाबर के शहद और तेल समेत कई उत्पादों की बिक्री पर लगाई रोक, आखिर किस वजह पर हुई ये कार्रवाई?

Tue, 04 Aug 2026 11:11 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 04 Aug 2026 11:11 AM IST
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fssai has prohibited dabur india from selling many products on 100 percent claims
डाबर इंडिया के उत्पादों की बिक्री पर रोक - फोटो : लिंक्डइन

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने डाबर इंडिया कंपनी के कई उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल कंपनी द्वारा इन उत्पादों के लिए 100 प्रतिशत शुद्ध होने का दावा किया गया है, जिसे एफएसएसएआई ने कानूनी रूप से गलत बताया है और इन उत्पादों की बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। 

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FSSAI ने क्या बताया?
सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने बताया कि उसने डाबर इंडिया लिमिटेड को गुमराह करने वाले '100 प्रतिशत' दावों वाले फ़ूड प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इन प्रोडक्ट में शहद, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और ऐसी ही दूसरी चीजें शामिल हैं।
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कंपनी ने क्या दावा किया था? 
नियमों के उल्लंघन के बारे में जानकारी देते हुए FSSAI ने कहा कि 'कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे फ़ूड प्रोडक्ट पर '100 प्रतिशत नेचुरल', '100 प्रतिशत प्योर', '100 प्रतिशत प्योरिटी गारंटीड', '100 प्रतिशत ऑर्गेनिक' और '100 प्रतिशत टेंडर कोकोनट वॉटर' जैसे गुमराह करने वाले '100 प्रतिशत' दावे पाए गए।'
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रेगुलेटर ने कहा कि '100 प्रतिशत' दावों का इस्तेमाल FSS (एडवरटाइजिंग एंड क्लेम्स) रेगुलेशंस, 2018 का उल्लंघन है, क्योंकि ये दावे अस्पष्ट और ऐसे हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती और इनसे ग्राहकों के गुमराह होने की संभावना है।

कंपनी ने क्या कहा? 
डाबर इंडिया ने एक बयान में कहा, 'हमें FSSAI का नोटिस मिला है और हम अपनी वेबसाइट पर नोटिस में बताई गई जानकारी की जांच कर रहे हैं।' डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर FSSAI की वैध ऑर्गेनिक मंजूरी के बिना 'जैविक भारत' लोगो लगा हुआ पाया गया।

नियम क्या कहते हैं? 
इसके अलावा, 'डाबर होममेड कोकोनट मिल्क' प्रोडक्ट को 100 प्रतिशत शुद्धता के दावे के साथ बेचा गया था। FSS (विज्ञापन और दावे) नियम, 2018 के तहत मिश्रित खाद्य पदार्थों (कंपाउंड फूड्स) के लिए ऐसा दावा करना मान्य नहीं है।

कितने दिन में रिपोर्ट देने को कहा है? 
रेगुलेटर ने कहा, 'FSSAI ने डाबर इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह नोटिस में बताए गए खाद्य उत्पादों और 100% के गुमराह करने वाले दावों वाले अन्य सभी खाद्य उत्पादों की बिक्री पर तुरंत रोक लगाए। इसके साथ ही 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' (ATR) सौंपे।


पिछले कुछ महीनों में, FSSAI सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आम जनता को अलग-अलग फूड बिजनेस ऑपरेटरों और अपने ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर इन उत्पादों को बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दे रहा है।

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