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High Court: स्कूल नौकरी घोटाले के आरोपियों के खिलाफ चलेगा मुकदमा, 23 तक मंजूरी देने के निर्देश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मेघा झा Updated Tue, 09 Apr 2024 06:01 PM IST
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सार

स्कूल नौकरी घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के निर्देश दिए। कहा कि 23 अप्रैल तक इसका निर्णय लिया जाए।

High Court: Case will proceed against the accused in school job scam, instructions to give approval by 23rd
कोलकाता हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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मंगलवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को राज्य के स्कूल नौकरी घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल तक इसका निर्णय लिया जाए, सीबीआई घोटाले की जांच कर रही है, लेकिन डेढ़ साल से उसको मंजूरी नहीं मिली।
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पश्चिम बंगाल का स्कूल नौकरी घोटाले पर हाईकोर्ट ने डेढ़ साल से लंबित मामले पर निर्णय न लेने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्य सचिव 23 अप्रैल तक हर हाल में इस घोटाले के आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने पर अपनी मंजूरी दें। न्यायमूर्ति जायमाल्या बगची ने कहा कि आरोपी पिछले एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। इस दौरान मुख्य सचिव अदालत के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमें उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अधूरी दस्तावेज दिए हैं। इस पर सीबीआई के वकील डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने कहा कि इस मामले से जुड़े हर एक दस्तावेज प्राधिकरण के सुपुर्द किए गए थे। सचिव की रिपोर्ट देखकर न्यायमूर्ति गौरांग कंठ ने कहा कि एक सिविल सेवक भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, इस बात का हमें आश्चर्य है। उन्होंने कहा कि यह तो राज्य का सबसे सर्वोच्च पद होता है।
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मामले में ये हुए थे गिरफ्तार
स्कूल नौकरी घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सचिव अशोक शाह, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली और एसएससी के पूर्व अध्यक्ष सुबीर भट्टाचार्य एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। इनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि पश्चिम बंगला के राज्यपाल ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। गिरफ्तार हुए अन्य आरोपियों पर मुकदमें की मंजूरी मिलना बाकी है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने सत्तारूढ़ दल के विधायक जीवन कृष्ण साहा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

प्रतिष्ठित व्यक्तियों के गिरफ्तारी के कारण रोकी है मंजूरी
अदालत में यह भी कहा गया है कि इस मामले के आरोपी के कारण मुख्य सचिव सीबीआई के आवेदनों का निर्णय नहीं ले रहे। कहीं प्रतिष्ठित लोगों का प्रभाव मंजूरी को रोक तो नहीं रहा। राज्य में इतना गहरा भ्रष्टाचार होने के बाद भी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

प्राधिकारण सीधे सीबीआई मांगे अपराधियों से संबंधित दस्तावेज
अदालत ने मा्मले की जांच की मंजूरी देने वाले प्राधिकरण से कहा कि अपराध से संबंधित लोगों और दस्तावेजों के लिए सीबीआई अधिकारियों से सीधे संपर्क करने के लिए कहा।
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