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Indian embassy in Qatar: अगर जा रहे हैं कतर, तो पढ़ें यह खबर, भारतीय दूतावास ने जारी की ये जरूरी एडवाइजरी
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Fri, 31 May 2024 02:14 PM IST
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सार
पिछले कुछ सालों में कतर के आंतरिक मंत्रालय (एमओआई) ने यात्रियों से बार-बार अनुरोध किया है कि वे देश में दवाइयां ले जाते वक्त सावधानी बरतें, साथ ही यह भी कहा है कि प्रक्रियाओं और प्रतिबंधों का सख्ती से पालन किया जाए।

कतर के लिए भारतीय दूतावास की एडवायजरी।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अगर आप कतर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर जरूर पढ़ लें। कतर में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को लेकर एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। अपनी एडवाइजरी में भारतीय दूतावास ने कहा है कि कतर आने से पहले वे अपने बैगेज में ड्रग्स जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं को न लेकर आएं। दूतावास ने कतर आ रहे भारतीयों से अनचाहे पार्सल न लाने और इस जानकारी को अपने रिश्तेदारों, कर्मचारियों और परिचितों को देने का भी आग्रह किया।
चलाया जा सकता है मुकदमा
कतर स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है, 'भारतीय दूतावास को लगातार यह जानकारी मिल रही है कि भारत से कतर आने वाले भारतीय अनचाहे पार्सल लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में बाद में पता चलता है कि ये चीजें तो प्रतिबंधित हैं। इसमें ड्रग्स जैसे पदार्थ भी शामिल हैं। ऐसे मामलों में कतर के कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है।'
पिछले कुछ सालों में कतर के आंतरिक मंत्रालय (एमओआई) ने यात्रियों से बार-बार अनुरोध किया है कि वे देश में दवाइयां ले जाते वक्त सावधानी बरतें, साथ ही यह भी कहा है कि प्रक्रियाओं और प्रतिबंधों का सख्ती से पालन किया जाए। कतर आने या जाने वाले यात्रियों को उस अस्पताल की विस्तृत और प्रमाणित मेडिकल रिपोर्ट देने जरूरी है जहां वे इलाक करा रहे हैं, इसके बिना दवाएं ले जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही, कतर आने या जाने वाले यात्रियों को संबंधित अधिकारियों की तरफ से जारी की गईं शर्तों का पालन किए बिना ड्रग्स युक्त दवाएं ले जाने की छूट नहीं है।
मेडिकल रिपोर्ट दिखानी होगी
आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक इन्हें छह महीने से अधिक की वैधता वाली मेडिकल रिपोर्ट के साथ ही लाया जा सकता है।रिपोर्ट में रोगी का व्यक्तिगत विवरण, चिकित्सा निदान, उपचार योजना और अवधि के साथ-साथ चिकित्सा नुस्खे और दवा का वैज्ञानिक नाम शामिल होना चाहिए। यात्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सामान में नशीले पदार्थ या खतरनाक साइकोट्रॉफिक दवाएं न हों। कानून के अनुसार, ये दवाएं देश में प्रतिबंधित हैं, ये दवाएं लाने वाले की पूरी आपराधिक जिम्मेदारी होगी।
लग सकता है साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना
नशीले पदार्थों का सेवन करने पर पकड़े गए किसी भी व्यक्ति पर कम से कम 5,000 कतारी रियाल और अधिकतम 10,000 कतारी रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामले में अधिकतम तीन साल और कम से कम छह महीने की कैद और कम से कम 10,000 कतारी रियाल या फिर अधिकतम 20,000 कतारी रियाल (4,57,613 रुपये भारतीय रुपये में) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम उस पर भी लागू होंगे, जो नशीले पदार्थों का आयात करता है, रखता है, खरीदता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उत्पादन करता है, निकालता है, अलग करता है या फिर उनका निर्माण करता है।

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चलाया जा सकता है मुकदमा
कतर स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है, 'भारतीय दूतावास को लगातार यह जानकारी मिल रही है कि भारत से कतर आने वाले भारतीय अनचाहे पार्सल लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में बाद में पता चलता है कि ये चीजें तो प्रतिबंधित हैं। इसमें ड्रग्स जैसे पदार्थ भी शामिल हैं। ऐसे मामलों में कतर के कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है।'
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पिछले कुछ सालों में कतर के आंतरिक मंत्रालय (एमओआई) ने यात्रियों से बार-बार अनुरोध किया है कि वे देश में दवाइयां ले जाते वक्त सावधानी बरतें, साथ ही यह भी कहा है कि प्रक्रियाओं और प्रतिबंधों का सख्ती से पालन किया जाए। कतर आने या जाने वाले यात्रियों को उस अस्पताल की विस्तृत और प्रमाणित मेडिकल रिपोर्ट देने जरूरी है जहां वे इलाक करा रहे हैं, इसके बिना दवाएं ले जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही, कतर आने या जाने वाले यात्रियों को संबंधित अधिकारियों की तरफ से जारी की गईं शर्तों का पालन किए बिना ड्रग्स युक्त दवाएं ले जाने की छूट नहीं है।
मेडिकल रिपोर्ट दिखानी होगी
आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक इन्हें छह महीने से अधिक की वैधता वाली मेडिकल रिपोर्ट के साथ ही लाया जा सकता है।रिपोर्ट में रोगी का व्यक्तिगत विवरण, चिकित्सा निदान, उपचार योजना और अवधि के साथ-साथ चिकित्सा नुस्खे और दवा का वैज्ञानिक नाम शामिल होना चाहिए। यात्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सामान में नशीले पदार्थ या खतरनाक साइकोट्रॉफिक दवाएं न हों। कानून के अनुसार, ये दवाएं देश में प्रतिबंधित हैं, ये दवाएं लाने वाले की पूरी आपराधिक जिम्मेदारी होगी।
लग सकता है साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना
नशीले पदार्थों का सेवन करने पर पकड़े गए किसी भी व्यक्ति पर कम से कम 5,000 कतारी रियाल और अधिकतम 10,000 कतारी रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामले में अधिकतम तीन साल और कम से कम छह महीने की कैद और कम से कम 10,000 कतारी रियाल या फिर अधिकतम 20,000 कतारी रियाल (4,57,613 रुपये भारतीय रुपये में) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम उस पर भी लागू होंगे, जो नशीले पदार्थों का आयात करता है, रखता है, खरीदता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उत्पादन करता है, निकालता है, अलग करता है या फिर उनका निर्माण करता है।