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Shine Tom Chacko: मलयालम एक्टर के खिलाफ ड्रग्स केस बंद कर सकती है पुलिस, जांच रिपोर्ट में नहीं मिला कोई प्रमाण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Published by: अमन तिवारी
Updated Mon, 22 Dec 2025 01:32 PM IST
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सार
मलयालम अभिनेता शाइन टॉम चाको के खिलाफ अप्रैल में दर्ज ड्रग्स केस को पुलिस बंद कर सकती है। रासायनिक जांच रिपोर्ट में उनके शरीर में किसी भी नशीले पदार्थ के प्रमाण नहीं मिले हैं। वैज्ञानिक सबूतों के अभाव में पुलिस ने कानूनी राय लेना शुरू कर दिया है और जल्द ही कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है।
शाइन टॉम चाको
- फोटो : इंस्टाग्राम- @shinetomchacko_official
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विस्तार
मलयालम अभिनेता शाइन टॉम चाको के खिलाफ इस साल अप्रैल में दर्ज किए गए ड्रग्स केस को पुलिस जल्द ही बंद कर सकती है। अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी कि हाल ही में आई रासायनिक जांच रिपोर्ट में अभिनेता के शरीर में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ के निशान नहीं मिले हैं। वैज्ञानिक साक्ष्यों के अभाव में अब इस मामले को आगे बढ़ाना पुलिस के लिए कानूनी रूप से कठिन हो गया है।
इस मामले की शुरुआत 16 अप्रैल को हुई थी, जब डिस्ट्रिक्ट एंटी-नारकोटिक स्पेशल एक्शन फोर्स (डीएएनएसएएफ) ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कोच्चि के एक होटल में छापा मारा था। पुलिस के अनुसार, उस समय होटल में मौजूद अभिनेता शाइन टॉम चाको मौके से फरार हो गए थे।
पुलिस ने जांच के लिए सैंपल
मामले में पुलिस ने वहां से मलप्पुरम निवासी अहमद मुर्शाद को हिरासत में लिया था, जो चाको के साथ मौजूद थे। इसके बाद नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके कुछ दिनों बाद, चाको पुलिस के सामने पेश हुए, जिसके बाद जांच के लिए उनके खून और बालों के सैंपल लिया गया।
ये भी पढ़ें: Kerala: केरल के थालास्सेरी में एक प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाई में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं
इन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला
मामले को लेकर एर्नाकुलम नॉर्थ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, 'हमें हाल ही में जो केमिकल रासायनिक जांच मिली है, उसमें कहा गया है कि दिए गए सैंपल में ड्रग्स या नशीले पदार्थों का कोई निशान नहीं मिला है। इसलिए, जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा।' पुलिस ने यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 238 (सबूत मिटाना) और एनडीपीएस एक्ट की धारा 27(बी) (ड्रग्स सेवन) व धारा 29 (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार, वैज्ञानिक सबूतों से ड्रग्स के सेवन को साबित नहीं किया जा सका, इसलिए साजिश के आरोप को भी साबित करना मुश्किल होगा। अधिकारी ने कहा, 'हम इस मामले में कानूनी राय ले रहे हैं। संभावना है कि हमें केस बंद करने के लिए कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।'
ये भी पढ़ें: Kerala: क्रिसमस समारोह रद्द करने वाले स्कूलों पर बरसे शिवनकुट्टी, कहा- 'धर्म के नाम पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं'
अभिनेता को मिली राहत
इस घटना के बाद, अभिनेता के रिश्तेदारों ने मीडिया को बताया था कि चाको बेंगलुरु में एक नशा मुक्ति कार्यक्रम में थे। यह राहत ऐसे समय में आई है जब इसी साल अप्रैल में एर्नाकुलम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चाको और चार अन्य को 2015 के एक अन्य ड्रग्स केस में बरी किया था। बता दें कि शाइन टॉम चाको ने साल 2010 में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी और अब वह मलयालम फिल्म जगत के एक चर्चित अभिनेता हैं।
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इस मामले की शुरुआत 16 अप्रैल को हुई थी, जब डिस्ट्रिक्ट एंटी-नारकोटिक स्पेशल एक्शन फोर्स (डीएएनएसएएफ) ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कोच्चि के एक होटल में छापा मारा था। पुलिस के अनुसार, उस समय होटल में मौजूद अभिनेता शाइन टॉम चाको मौके से फरार हो गए थे।
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पुलिस ने जांच के लिए सैंपल
मामले में पुलिस ने वहां से मलप्पुरम निवासी अहमद मुर्शाद को हिरासत में लिया था, जो चाको के साथ मौजूद थे। इसके बाद नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके कुछ दिनों बाद, चाको पुलिस के सामने पेश हुए, जिसके बाद जांच के लिए उनके खून और बालों के सैंपल लिया गया।
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इन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला
मामले को लेकर एर्नाकुलम नॉर्थ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, 'हमें हाल ही में जो केमिकल रासायनिक जांच मिली है, उसमें कहा गया है कि दिए गए सैंपल में ड्रग्स या नशीले पदार्थों का कोई निशान नहीं मिला है। इसलिए, जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा।' पुलिस ने यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 238 (सबूत मिटाना) और एनडीपीएस एक्ट की धारा 27(बी) (ड्रग्स सेवन) व धारा 29 (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार, वैज्ञानिक सबूतों से ड्रग्स के सेवन को साबित नहीं किया जा सका, इसलिए साजिश के आरोप को भी साबित करना मुश्किल होगा। अधिकारी ने कहा, 'हम इस मामले में कानूनी राय ले रहे हैं। संभावना है कि हमें केस बंद करने के लिए कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।'
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अभिनेता को मिली राहत
इस घटना के बाद, अभिनेता के रिश्तेदारों ने मीडिया को बताया था कि चाको बेंगलुरु में एक नशा मुक्ति कार्यक्रम में थे। यह राहत ऐसे समय में आई है जब इसी साल अप्रैल में एर्नाकुलम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चाको और चार अन्य को 2015 के एक अन्य ड्रग्स केस में बरी किया था। बता दें कि शाइन टॉम चाको ने साल 2010 में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी और अब वह मलयालम फिल्म जगत के एक चर्चित अभिनेता हैं।
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