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Maharashtra: बच्ची से दुष्कर्म का 65 वर्षीय आरोपी दोषी करार; मुंबई लोकल ट्रेन हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार

एएनआई, मुंबई Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 25 Jun 2026 01:47 PM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
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पुणे की विशेष अदालत ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में 65 साल के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी की सजा का एलान 29 जून को करेगी। महाराष्ट्र के पुणे में 1 मई को 4 साल की बच्ची से रेप के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची पुणे के भोर तहसील में नानी के घर गर्मी की छुट्टियां बिताने आई थी। आरोपी भीमराव कांबले 1 मई की दोपहर करीब दो बजे बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर के पास बने तबेले में ले गया।


वहां बच्ची से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ लोगों ने तबेले में भी बच्ची को तलाशा तो उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरों की तलाश की तो एक फुटेज में आरोपी बच्ची को तबेले की ओर ले जाता हुआ नजर आया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था।
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मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोर्ट में मौत की सजा की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था, 'पुणे में घटी घटना बेहद निंदनीय और दुखद है। एक तीन या साढ़े तीन साल की बच्ची का 65 साल व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना से जनता में आक्रोश है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मामले की त्वरित सुनवाई की जाएगी। हम अदालत में कैपिटल पनिशमेंट की मांग करेंगे।'
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मुंबई लोकल ट्रेन हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार

मुंबई की लोकल ट्रेन में हुई हत्या के मामले में सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में दरवाजा बंद करने को लेकर दो यात्रियों के बीच विवाद हो गया था, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। बोरीवली जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दत्ता एम. खुर्पेकर ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी का नाम रोशन है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतक एक-दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने बताया कि आरोपी ने मृतक के सीने और पेट पर चाकू से वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

'किसी का घर तबाह नहीं होने देंगे', सीएम फडणवीस का बयान

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार किसी के भी घर को उड़ाए जाने की अनुमति नहीं देगी। दरअसल शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया था कि शिवसेना में शामिल होने वाले सांसद संजय दीना पाटिल ने उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को धमकाया है। 

संजय राउत ने कहा कि लोग संजय दीना पाटिल के एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना में शामिल होने का विरोध कर रहे थे। राउत ने इस बारे में मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि संजय दीना पाटिल ने प्रदर्शनकारियों के घर पर बम फेंकने की धमकी दी थी। इस पर गुरुवार को नागपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि अगर सांसद संजय दीना पाटिल द्वारा इस तरह की धमकियां देने का पता चलता है कि पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हम किसी के भी घर को बम से उड़ाने या किसी भी तरह से धमकाने की अनुमति नहीं देंगे। किसी को भी ऐसी धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई धमकी दे रहा है तो पुलिस कानून के अनुसार उचित और सख्त कार्रवाई करेगी।'
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