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Hindi News ›   India News ›   Maharashtra Obsessed lover drove around girlfriend body seven hours covering 360 km one mistake landed jail

महाराष्ट्र: सात घंटे तक 360 किमी. सड़क पर प्रेमिका की लाश लेकर घूमता रहा सनकी आशिक, एक गलती ने पहुंचाया जेल

Tue, 28 Jul 2026 12:27 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, ठाणे
पीटीआई, ठाणे Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 28 Jul 2026 12:27 PM IST
सार

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को कार से 350 किमी दूर ठाणे के भिवंडी ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया।

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Maharashtra Obsessed lover drove around girlfriend body seven hours covering 360 km one mistake landed jail
हत्या - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका का ु उसकी हत्या कर दी। क्योंकि उसे शक था कि उसका किसी और से संबंध है। इसके बाद उसने शव को कार में भरकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ठाणे ले गया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। 

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क्या है पूरा मामला? 
पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान प्रकाश आनंद पाटिल (40) के रूप में हुई है, जो कोल्हापुर जिले के शिरगांव गांव का निवासी है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक विजय काडबाने ने पीटीआई को बताया कि वह शिरगांव की ही रहने वाली विधवा सुरेखा शिवजीन अरे (40) के साथ संबंध में था और उसे शक था कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी शामिल है।
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350 किलोमीटर दूर लेकर पहुंचा शव
उन्होंने बताया कि पाटिल ने कथित तौर पर रविवार तड़के करीब 11 बजे शिरगांव स्थित अपने फार्म में महिला का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि अपराध करने के बाद, आरोपी ने शव को लपेटा, उसे एक कार में लादा और रात भर गाड़ी चलाकर कोल्हापुर से 350 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित ठाणे जिले के भिवंडी के काशेली पहुंच गया।

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पुलिस ने क्या बताया? 
सोमवार सुबह भिवंडी के एक स्थानीय व्यक्ति से मिली सूचना के आधार पर, पुलिस ने वाहन का पता लगाया और पाटिल को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने कहा 'हमने आरोपी को हिरासत में ले लिया, कार जब्त कर ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित न्यायालय को स्थानांतरित करने से पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत एक औपचारिक एफआईआर (जीरो एफआईआर) दर्ज की गई।' उन्होंने आगे कहा कि आरोपी द्वारा शव को ठिकाने लगाने की सटीक योजना अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।

 

 

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