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Maharashtra Updates: मुंबई पुलिस की फर्जी ईमेल आईडी बनाकर फ्रीज कराए बैंक खाते; पांच बांग्लादेशी गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Tue, 06 May 2025 10:43 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला

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नवी मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ की फर्जी ईमेल आईडी बनाकर जालसाज ने बैंकों से खाते फ्रीज करा दिए। इस मामले में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हाल ही में एक बैंक ने ईमेल का सत्यापन करने के लिए मुंबई साइबर सेल से संपर्क किया तो पता चला कि बैंक खाता फ्रीज कराने का ईमेल साइबर सेल ने नहीं भेजा था। उन्होंने कहा कि जांच से पता चला कि कई बैंकों को ऐसे ईमेल भेजे गए थे। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने सावधानीपूर्वक साइबर सेल के आधिकारिक संचार चैनल जैसा एक फर्जी ईमेल पता बनाया था और इसका इस्तेमाल कई बैंकों को गुमराह करने के लिए किया था। उनसे झूठे बहाने बनाकर कुछ ग्राहकों के खाते फ्रीज करने के लिए कहा था। मामले में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों का पता लगाने के लिए फिलहाल जांच चल रही है।
अवैध रूप से रह रहे पांच बांग्लादेशी गिरफ्तार
पांच बांग्लादेशी नागरिकों को बिना वैध दस्तावेजों के कथित तौर पर देश में रहने के आरोप में नवी मुंबई के एक इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि नवी मुंबई पुलिस के मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ (एएचटीसी) की टीम ने रविवार सुबह पनवेल के करंजदे में एक परिसर पर छापा मारा और वहां दो महिलाओं सहित छह बांग्लादेशी नागरिकों को रहते हुए पाया। जांच के बाद पांच लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें तीन आरोपी वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रुके रहे। जबकि अन्य दो बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज या अनुमति के अवैध रूप से देश में घुस आए थे।
जांच से पता चला है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी से आधार, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र सहित भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल कर लिए थे। तीन आरोपियों ने भारतीय पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था। मामले में आरोपी अन्ना खातून आकाश गाजी (35) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसे उसकी छह साल की बेटी, अलो खातून इस्माइल गाजी (31), इस्तराफिल इस्लाम गाजी (25), किआ आकाश गाजी (21) और आकाश लतीफ गाजी (40) के साथ पकड़ा गया। वहीं सेवानिवृत्त भारतीय नागरिक मोहम्मद इस्माइल अमीनोद्दीन येरुलकर (52) को समूह को भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल करने में मदद करने और देश में उनके अवैध प्रवास में सहायता करने के आरोप में सह-आरोपी बनाया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और आगे की जांच के लिए उन्हें 9 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
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अवैध रूप से रह रहे पांच बांग्लादेशी गिरफ्तार
पांच बांग्लादेशी नागरिकों को बिना वैध दस्तावेजों के कथित तौर पर देश में रहने के आरोप में नवी मुंबई के एक इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि नवी मुंबई पुलिस के मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ (एएचटीसी) की टीम ने रविवार सुबह पनवेल के करंजदे में एक परिसर पर छापा मारा और वहां दो महिलाओं सहित छह बांग्लादेशी नागरिकों को रहते हुए पाया। जांच के बाद पांच लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें तीन आरोपी वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रुके रहे। जबकि अन्य दो बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज या अनुमति के अवैध रूप से देश में घुस आए थे।
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जांच से पता चला है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी से आधार, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र सहित भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल कर लिए थे। तीन आरोपियों ने भारतीय पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था। मामले में आरोपी अन्ना खातून आकाश गाजी (35) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसे उसकी छह साल की बेटी, अलो खातून इस्माइल गाजी (31), इस्तराफिल इस्लाम गाजी (25), किआ आकाश गाजी (21) और आकाश लतीफ गाजी (40) के साथ पकड़ा गया। वहीं सेवानिवृत्त भारतीय नागरिक मोहम्मद इस्माइल अमीनोद्दीन येरुलकर (52) को समूह को भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल करने में मदद करने और देश में उनके अवैध प्रवास में सहायता करने के आरोप में सह-आरोपी बनाया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और आगे की जांच के लिए उन्हें 9 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
लड़की बहिन योजना में हर महीने 2,100 रुपये नहीं दे सकते: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट
महाराष्ट्र में सरकार बनने से पहले महायुति (भाजपा-शिवसेना-एनसीपी) में दलों ने कहा था कि आने वाले समय में लड़की बहिन योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 2,100 रुपये किया जाएगा। हालांकि, अब राज्य सरकार के मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, गंभीर वित्तीय संकट को देखते हुए फिलहाल 1,500 रुपये ही वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 2,100 रुपये नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि सरकार चुनावी वादों को पूरा करेगी। इससे पहले रविवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि लड़की बहन योजना लगभग बंद हो चुकी है। सरकार अब 1500 रुपये की जगह 500 रुपये दे रही है।
महाराष्ट्र में सरकार बनने से पहले महायुति (भाजपा-शिवसेना-एनसीपी) में दलों ने कहा था कि आने वाले समय में लड़की बहिन योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 2,100 रुपये किया जाएगा। हालांकि, अब राज्य सरकार के मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, गंभीर वित्तीय संकट को देखते हुए फिलहाल 1,500 रुपये ही वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 2,100 रुपये नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि सरकार चुनावी वादों को पूरा करेगी। इससे पहले रविवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि लड़की बहन योजना लगभग बंद हो चुकी है। सरकार अब 1500 रुपये की जगह 500 रुपये दे रही है।
सतारा में महिला डॉक्टर को अदालत से अग्रिम जमानत
मुंबई की एक अदालत ने निवेश धोखाधड़ी के एक मामले में सतारा की एक महिला डॉक्टर को अग्रिम जमानत दे दी। डॉ. युगंधरा काले अपने पति विक्रम से जुड़े धोखाधड़ी के सिलसिले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच के दायरे में हैं। विक्रम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अदालत में ईओडब्ल्यू ने कहा कि दंपती ने लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए लुभाया। उनसे अधिक रिटर्न का वादा किया। हालांकि शुरुआती रिटर्न लगभग पांच महीने तक दिया गया, लेकिन उसके बाद भुगतान बंद हो गया, जिससे निवेशकों की शिकायतें बढ़ने लगीं। डॉ. काले के वकील ने कहा कि उनके पति ने खाते का संचालन किया और सितंबर 2023 में धोखाधड़ी का पता चलने पर उन्होंने उनके खिलाफ गैर-संज्ञेय शिकायत दर्ज कराई। इस पर अदालत ने महिला डॉक्टर को जमानत देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया, आवेदक की धोखाधड़ी में ज्यादा भूमिका नहीं है तथा एफआईआर में उसके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है।
कपड़ों के शो रूम में लगी आग, आठ लोगों को बचाया गया
दक्षिण मुंबई में एक रिहायशी इमारत के भूतल पर स्थित कपड़ों के शोरूम में भीषण आग लग गई, जिससे हजारों का सामान जल गया। गनीमत यह रही कि दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि घटना सोमवार सुबह लगभग 6.38 बजे पेडर रोड इलाके में हुई। बचाव दल ने समय रहते छह मंजिला इमारत के पहले तल से आठ लोगों और चौथे तल से पांच पालतू जानवरों को बचाया।
मुंबई की एक अदालत ने निवेश धोखाधड़ी के एक मामले में सतारा की एक महिला डॉक्टर को अग्रिम जमानत दे दी। डॉ. युगंधरा काले अपने पति विक्रम से जुड़े धोखाधड़ी के सिलसिले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच के दायरे में हैं। विक्रम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अदालत में ईओडब्ल्यू ने कहा कि दंपती ने लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए लुभाया। उनसे अधिक रिटर्न का वादा किया। हालांकि शुरुआती रिटर्न लगभग पांच महीने तक दिया गया, लेकिन उसके बाद भुगतान बंद हो गया, जिससे निवेशकों की शिकायतें बढ़ने लगीं। डॉ. काले के वकील ने कहा कि उनके पति ने खाते का संचालन किया और सितंबर 2023 में धोखाधड़ी का पता चलने पर उन्होंने उनके खिलाफ गैर-संज्ञेय शिकायत दर्ज कराई। इस पर अदालत ने महिला डॉक्टर को जमानत देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया, आवेदक की धोखाधड़ी में ज्यादा भूमिका नहीं है तथा एफआईआर में उसके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है।
कपड़ों के शो रूम में लगी आग, आठ लोगों को बचाया गया
दक्षिण मुंबई में एक रिहायशी इमारत के भूतल पर स्थित कपड़ों के शोरूम में भीषण आग लग गई, जिससे हजारों का सामान जल गया। गनीमत यह रही कि दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि घटना सोमवार सुबह लगभग 6.38 बजे पेडर रोड इलाके में हुई। बचाव दल ने समय रहते छह मंजिला इमारत के पहले तल से आठ लोगों और चौथे तल से पांच पालतू जानवरों को बचाया।
हिट एंड रन दुर्घटना में युवक की मौत
मुंबई के बोरीवली इलाके में चार मई को एक 23 वर्षीय बाइक सवार अक्षत सिंह की हिट एंड रन दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब वह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मीरा रोड इलाके में अपने घर जा रहा था। कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 (ए एंड बी) के साथ बीएनएस की धारा 106 और 281 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
मुंबई के बोरीवली इलाके में चार मई को एक 23 वर्षीय बाइक सवार अक्षत सिंह की हिट एंड रन दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब वह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मीरा रोड इलाके में अपने घर जा रहा था। कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 (ए एंड बी) के साथ बीएनएस की धारा 106 और 281 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।