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Maharashtra Updates: ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़, मुंबई और ठाणे से दो गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Pavan
Updated Sun, 05 Apr 2026 09:05 PM IST
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महाराष्ट्र अपडेट
- फोटो : Amar Ujala
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महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक साझा अभियान में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर एक ऐसे आतंकी समूह से जुड़े होने का आरोप है जो युवाओं को ऑनलाइन कट्टरपंथी बनाने का काम करता है। पुलिस ने यह कार्रवाई पुख्ता खुफिया जानकारी मिलने के बाद की है। मामले में एक आरोपी को ठाणे के खडावली और दूसरे को मध्य मुंबई के कुर्ला से पकड़ा गया। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। यह कार्रवाई दो दिन पहले की गई थी और अब दोनों आरोपियों को दिल्ली ले जाया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, ये दोनों उस मॉड्यूल का हिस्सा हैं जिसे ओडिशा से चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इस मॉड्यूल को चलाने वाले मुख्य हैंडलर्स पर भी नजर रख रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपियों और उनके समूह के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
उपचुनाव- बारामती और राहुरी सीट पर कांग्रेस भी ठोकेगी ताल
महाराष्ट्र में बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनाव ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। दिवंगत अजीत पवार की विरासत सहेजने के लिए बारामती से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार सोमवार को नामांकन भरेंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जय पवार ने परंपरा का हवाला देते हुए चुनाव निर्विरोध कराने की अपील की है। जय पवार ने शनिवार को मीडिया से कहा कि शरद पवार भी यही चाहते हैं।
दूसरी ओर कांग्रेस ने गठबंधन की राह मुश्किल कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने घोषणा की कि पार्टी दोनों सीटों पर लड़ेगी। इसे लेकर विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) में मंथन शुरू हो गया है। राहुरी में भाजपा ने दिवंगत शिवाजीराव कर्डिले के बेटे अक्षय को उतारा है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे से संपर्क किया है और भावनात्मक रिश्तों के आधार पर अंतिम फैसला उद्धव ही लेंगे। ब्यूरो
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अधिकारियों के मुताबिक, ये दोनों उस मॉड्यूल का हिस्सा हैं जिसे ओडिशा से चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इस मॉड्यूल को चलाने वाले मुख्य हैंडलर्स पर भी नजर रख रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपियों और उनके समूह के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
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उपचुनाव- बारामती और राहुरी सीट पर कांग्रेस भी ठोकेगी ताल
महाराष्ट्र में बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनाव ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। दिवंगत अजीत पवार की विरासत सहेजने के लिए बारामती से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार सोमवार को नामांकन भरेंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जय पवार ने परंपरा का हवाला देते हुए चुनाव निर्विरोध कराने की अपील की है। जय पवार ने शनिवार को मीडिया से कहा कि शरद पवार भी यही चाहते हैं।
दूसरी ओर कांग्रेस ने गठबंधन की राह मुश्किल कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने घोषणा की कि पार्टी दोनों सीटों पर लड़ेगी। इसे लेकर विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) में मंथन शुरू हो गया है। राहुरी में भाजपा ने दिवंगत शिवाजीराव कर्डिले के बेटे अक्षय को उतारा है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे से संपर्क किया है और भावनात्मक रिश्तों के आधार पर अंतिम फैसला उद्धव ही लेंगे। ब्यूरो
वैवाहिक कलह आम बात, किसी एक साथी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप नहीं लगा सकते- हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू जीवन में वैवाहिक कलह आम बात है। किसी पति या पत्नी पर सिर्फ वैवाहिक कलह के कारण आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने पति की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक महिला के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने पिछले हफ्ते अपने आदेश में कहा, आत्महत्या के लिए आरोपी की ओर से पीड़ित को उकसाना या प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करना आवश्यक है। ऐसे मामलों में, यह नहीं माना जा सकता कि एक साथी के उकसाने के कारण दूसरे ने आत्महत्या की। अदालत ने 49 वर्षीय महिला, जो पेशे से शिक्षिका हैं, की याचिका को स्वीकार कर लिया। इसमें अमरावती पुलिस की 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।
जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के की पीठ ने कहा कि इस मामले में पति और पत्नी दोनों ने एक-दूसरे पर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, इसलिए अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि महिला पति की हताशा का कारण हो सकती है। इस प्रकार के मतभेद और असहमति घरेलू जीवन में आम बात है और जब तक कोई दोषी इरादा साबित न हो जाए, तब तक आमतौर पर यह साबित करना संभव नहीं है कि महिला अपने पति की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू जीवन में वैवाहिक कलह आम बात है। किसी पति या पत्नी पर सिर्फ वैवाहिक कलह के कारण आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने पति की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक महिला के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने पिछले हफ्ते अपने आदेश में कहा, आत्महत्या के लिए आरोपी की ओर से पीड़ित को उकसाना या प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करना आवश्यक है। ऐसे मामलों में, यह नहीं माना जा सकता कि एक साथी के उकसाने के कारण दूसरे ने आत्महत्या की। अदालत ने 49 वर्षीय महिला, जो पेशे से शिक्षिका हैं, की याचिका को स्वीकार कर लिया। इसमें अमरावती पुलिस की 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।
जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के की पीठ ने कहा कि इस मामले में पति और पत्नी दोनों ने एक-दूसरे पर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, इसलिए अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि महिला पति की हताशा का कारण हो सकती है। इस प्रकार के मतभेद और असहमति घरेलू जीवन में आम बात है और जब तक कोई दोषी इरादा साबित न हो जाए, तब तक आमतौर पर यह साबित करना संभव नहीं है कि महिला अपने पति की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थी।
सड़क पर दरार में फंसी बाइक को जीप ने टक्कर मारी, व्यक्ति की मौत
पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के बीड जिले में शनिवार को एक सड़क पर गहरी दरार में मोटरसाइकिल का टायर फंस जाने के बाद जीप ने 40 वर्षीय व्यक्ति की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना शाम करीब 5 बजे माजलगांव तहसील के अबुजवाड़ी चौराहे के पास हुई। पुलिस के अनुसार, पीड़ित अशोक जीजा गोजे माजलगांव की ओर जा रहे थे, तभी खामगांव और पंढरपुर के बीच राजमार्ग पर उनकी मोटरसाइकिल का एक टायर एक गहरी दरार में फंस गया। तभी पीछे से आ रही एक जीप ने उन्हें टक्कर मारी और तेजी से भाग गई। अधिकारी ने बताया कि गोजे को तुरंत माजलगांव ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है और पीड़ित के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं।
पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के बीड जिले में शनिवार को एक सड़क पर गहरी दरार में मोटरसाइकिल का टायर फंस जाने के बाद जीप ने 40 वर्षीय व्यक्ति की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना शाम करीब 5 बजे माजलगांव तहसील के अबुजवाड़ी चौराहे के पास हुई। पुलिस के अनुसार, पीड़ित अशोक जीजा गोजे माजलगांव की ओर जा रहे थे, तभी खामगांव और पंढरपुर के बीच राजमार्ग पर उनकी मोटरसाइकिल का एक टायर एक गहरी दरार में फंस गया। तभी पीछे से आ रही एक जीप ने उन्हें टक्कर मारी और तेजी से भाग गई। अधिकारी ने बताया कि गोजे को तुरंत माजलगांव ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है और पीड़ित के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं।
दो विरोधी गिरोहों के बीच झड़प में तीन की मौत, पांच हिरासत में
महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में शनिवार सुबह दो विरोधी गिरोहों के सदस्यों के बीच हुई झड़प में तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अविनाश कुमार के मुताबिक, शहर के एक मॉल के पास रात करीब 1.30 बजे हुई इस वारदात को लेकर पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है। कुमार ने बताया कि सदा गिरोह और साईं लाला गिरोह के सदस्यों के एक-दूसरे पर खंजर और धारदार हथियारों से हमले में अरिजीत सिंह, मोहम्मद अरबाज, सैय्यद आवेज की मौत हो गई।
महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में शनिवार सुबह दो विरोधी गिरोहों के सदस्यों के बीच हुई झड़प में तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अविनाश कुमार के मुताबिक, शहर के एक मॉल के पास रात करीब 1.30 बजे हुई इस वारदात को लेकर पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है। कुमार ने बताया कि सदा गिरोह और साईं लाला गिरोह के सदस्यों के एक-दूसरे पर खंजर और धारदार हथियारों से हमले में अरिजीत सिंह, मोहम्मद अरबाज, सैय्यद आवेज की मौत हो गई।
ठाणे जेल में कैदी का उत्पात, जेलकर्मी पर हमला और धमकी
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी ने अदालत परिसर में जमकर उत्पाद मचाया। आरोप है कि कैदी ने अपने भाई से मुलाकात की अनुमति न मिलने पर एक जेल कांस्टेबल पर कथित रूप से हमला किया और उसे धमकाया। इस घटना के संबंध में ठाणे सेंट्रल जेल में बंद अविनाश जाधव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) समेत अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह घटना 2 अप्रैल को हुई थी।
पीड़ित 42 वर्षीय जेल कांस्टेबल उस समय अंडरट्रायल और दोषियों के एक समूह को अदालत से वापस जेल लेकर आ रहा था। इसी दौरान जेल के प्रवेश द्वार पर जाधव ने उस पर हमला किया और धमकाया। अधिकारी के अनुसार, जाधव उसी दिन मुंबई की सत्र अदालत में हुई एक घटना को लेकर काफी नाराज था। शिकायत के मुताबिक, कांस्टेबल ने जाधव के भाई को उसके पास आने और कोई वस्तु सौंपने से रोका था तथा उसे दूर रहने के लिए कहा था, जिससे जाधव गुस्से में था।
पीड़ित 42 वर्षीय जेल कांस्टेबल उस समय अंडरट्रायल और दोषियों के एक समूह को अदालत से वापस जेल लेकर आ रहा था। इसी दौरान जेल के प्रवेश द्वार पर जाधव ने उस पर हमला किया और धमकाया। अधिकारी के अनुसार, जाधव उसी दिन मुंबई की सत्र अदालत में हुई एक घटना को लेकर काफी नाराज था। शिकायत के मुताबिक, कांस्टेबल ने जाधव के भाई को उसके पास आने और कोई वस्तु सौंपने से रोका था तथा उसे दूर रहने के लिए कहा था, जिससे जाधव गुस्से में था।
काला जादू के नाम पर ठाणे के परिवार से 1.66 करोड़ की ठगी
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक व्यक्ति द्वारा काला जादू के नाम पर डराकर एक परिवार से 1.66 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, कासरवडावली पुलिस ने 2 अप्रैल को मुंबई के अंधेरी निवासी मंजुनाथ शेट्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। परिवार का आरोप है कि आरोपी ने दो वर्षों तक उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनके एक रिश्तेदार ने उन पर काला जादू किया है और उसे खत्म करने के नाम पर उनसे बड़ी रकम वसूली।
शिकायत के मुताबिक, मामला जनवरी 2024 में शुरू हुआ जब परिवार की मुलाकात एक कार्यक्रम में शेट्टी से हुई। परिवार की आर्थिक परेशानियों के बारे में जानकर उसने दावा किया कि उनकी प्रगति रोकने के लिए उन पर काला जादू किया गया है। इससे निपटने के लिए आरोपी ने कई महंगे धार्मिक अनुष्ठान और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की अनिवार्य तीर्थयात्रा कराने की सलाह दी। पुलिस के अनुसार, परिवार के साथ हुई छोटी-छोटी घटनाओं को आधार बनाकर आरोपी ने उन्हें बार-बार पैसे देने के लिए मजबूर किया।
फरवरी से अप्रैल 2024 के बीच आरोपी ने पूजा सामग्री के नाम पर 10 लाख रुपये नकद लिए। इसके बाद मई 2024 से जनवरी 2026 के बीच परिवार ने विभिन्न बैंक खातों में करीब 1.56 करोड़ रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए, जो आरोपी और उसकी मां के नाम पर थे। आरोपी ने यह भी दावा किया कि उसे अपने लंबित अदालत मामलों के लिए पैसों की जरूरत है और यदि वह जेल चला गया तो अनुष्ठान अधूरे रह जाएंगे, जिससे परिवार की स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और महाराष्ट्र मानव बलि तथा अन्य अमानवीय, अघोरी प्रथाओं एवं काला जादू निवारण अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
शिकायत के मुताबिक, मामला जनवरी 2024 में शुरू हुआ जब परिवार की मुलाकात एक कार्यक्रम में शेट्टी से हुई। परिवार की आर्थिक परेशानियों के बारे में जानकर उसने दावा किया कि उनकी प्रगति रोकने के लिए उन पर काला जादू किया गया है। इससे निपटने के लिए आरोपी ने कई महंगे धार्मिक अनुष्ठान और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की अनिवार्य तीर्थयात्रा कराने की सलाह दी। पुलिस के अनुसार, परिवार के साथ हुई छोटी-छोटी घटनाओं को आधार बनाकर आरोपी ने उन्हें बार-बार पैसे देने के लिए मजबूर किया।
फरवरी से अप्रैल 2024 के बीच आरोपी ने पूजा सामग्री के नाम पर 10 लाख रुपये नकद लिए। इसके बाद मई 2024 से जनवरी 2026 के बीच परिवार ने विभिन्न बैंक खातों में करीब 1.56 करोड़ रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए, जो आरोपी और उसकी मां के नाम पर थे। आरोपी ने यह भी दावा किया कि उसे अपने लंबित अदालत मामलों के लिए पैसों की जरूरत है और यदि वह जेल चला गया तो अनुष्ठान अधूरे रह जाएंगे, जिससे परिवार की स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और महाराष्ट्र मानव बलि तथा अन्य अमानवीय, अघोरी प्रथाओं एवं काला जादू निवारण अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।