कार्रवाई: आतंकी हमले में शामिल औरंगजेब और अली काशिफ जान को सरकार ने घोषित किया आतंकी, नोटिफिकेशन जारी
गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें औरंगजेब को आतंकी घोषित किया गया है। ये हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था।
विस्तार
गृह मंत्रालय ने जैश-ए-मोहम्मद के मोहिउद्दीन औरंगजेब और अली काशिफ जान को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। मोहिउद्दीन औरंगजेब पुलवामा आतंकी हमले में शामिल था। ये हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। जबकि अली काशिफ जान पठानकोट पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन आतंकी हमले में शामिल था। यह हमला 2 जनवरी 2016 को हुआ था।
गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मोहिउद्दीन औरंगजेब को आतंकवादी घोषित किया गया है, जो पुलवामा आतंकवादी हमले में शामिल था।
गृह मंत्रालय ने अली काशिफ जान से संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अली काशिफ जान को आतंकवादी घोषित किया गया है, जो पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन आतंकी हमले में शामिल था।
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अली काशिफ जान के पिता का नाम गोहर अली है। उसका जन्म 30 जनवरी, 1982 को हुआ था। वह खैबर पख्तूनख्वा के चरसद्दा का निवासी है और ऑपरेशनल कमांडर होने के साथ-साथ जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के कोर प्लानिंग समिति का सदस्य है।
