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Maharashtra: मुंबई के कारोबारी से 325 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, पुलिस 10 आरोपियों की कर रही तलाश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Asmita Tripathi Updated Tue, 21 Apr 2026 12:07 PM IST
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सार

महाराष्ट्र के एक कारोबारी से 325 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले में 10 आरोपियों की तलाश कर रही है। जाने क्या है पूरा मामला

Mumbai businessman defrauded of Rs 325 crore, police searching for 10 accused
धोखाधड़ी - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार

मुंबई के विले पार्ले ईस्ट इलाके में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी अपहरण जैसी कैद और जबरन वसूली का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक व्यवसायी को ज्यादा निवेश रिटर्न का वादा करके कथित तौर पर 3.25 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया। यह जानकारी पुलिस ने दी। 

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10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने पहले व्यवसायी को पर्याप्त मुनाफे का आश्वासन देकर 1 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए राजी किया। बाद में जब व्यवसायी को संदेह हुआ और उसने अपना पैसा वापस मांगा, तो उसे और उसकी कंपनी के महाप्रबंधक को कथित तौर पर बंदूक की नोक पर बंधक बनाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई और जबरन 22.5 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। मुंबई के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

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पीड़ित आयुष नकरा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, कथित साजिश 15 जुलाई, 2025 और 28 अगस्त, 2025 के बीच रची गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि चार दलालों - लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, देवकुमार रॉय, सुशीलकुमार यादव और चेतन संघवी - ने एक बड़े निवेश नेटवर्क से संबंध होने का दावा करते हुए उनसे संपर्क किया। उन्हें आर्चशिप ग्रुप नामक एक फर्म में निवेश करने के लिए राजी कर लिया। आरोपी ने कथित तौर पर व्यवसायी को आश्वासन दिया कि उसका निवेश थोड़े ही समय में काफी बढ़ जाएगा और बार-बार इस बात पर जोर दिया कि उसका पैसा सुरक्षित रहेगा, जिससे धीरे-धीरे उसका विश्वास हासिल हो गया।

आरोपी का रवैया कथित तौर पर बदला
शिकायत में आगे कहा गया है कि 22 अगस्त, 2025 को, आरोपी ने पीड़ित की कंपनी के खाते से मानव धर्मयोग एनजीओ नामक संस्था में 1 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की व्यवस्था की। यह दावा करते हुए कि यह निवेश प्रक्रिया का हिस्सा था और जल्द ही प्रतिफल प्राप्त होगा। हालांकि, जब व्यवसायी ने लेन-देन पर सवाल उठाना शुरू किया और वादा किए गए प्रतिफल के बारे में स्पष्टीकरण मांगा, तो आरोपी का रवैया कथित तौर पर बदल गया।

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जान से मारने की धमकी
पुलिस ने बताया कि जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने कथित तौर पर उसे बंदूक से धमकाया। 28 अगस्त, 2025 को मुख्य आरोपियों में से एक उमेश कुमार सुमन उर्फ सुबोध रंजन ने लगभग 15 साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर व्यवसायी और उनकी कंपनी के महाप्रबंधक पंकज रावत का सामना किया। घटना के दौरान, हमलावरों ने कथित तौर पर दोनों व्यक्तियों पर लात-घूंसे बरसाए और उन पर पिस्तौल तान दी। आरोपियों ने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर वे उनकी मांगें नहीं मानेंगे तो वे उन्हें मौके पर ही जान से मार देंगे।

अपनी जान के डर से, व्यवसायी ने अपनी कंपनी के खाते से एक अन्य संस्था नई जीवन ज्योति फाउंडेशन को अतिरिक्त 2.25 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे कथित तौर पर जबरन वसूली की गई कुल राशि 3.25 करोड़ रुपये हो गई। जांचकर्ताओं ने कहा कि आरोपियों का पता लगाने और इसमें शामिल नेटवर्क के पूरे दायरे को उजागर करने के प्रयास जारी हैं। पुलिस बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और परिचालन संबंधों की जांच कर रही है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मामले में नामित गैर सरकारी संगठनों का उपयोग एक बड़े धोखाधड़ी वाले निवेश रैकेट के लिए मोर्चे के रूप में किया जा रहा था या नहीं। अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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