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Salman Khan House Firing: सलमान के घर फायरिंग करने वाले की जमानत खारिज, कोर्ट ने मानी अपराध में सक्रिय भूमिका
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: हिमांशु चंदेल
Updated Wed, 24 Sep 2025 08:06 PM IST
सार
मुंबई की विशेष अदालत ने सलमान खान के घर फायरिंग केस में बिश्नोई गैंग के सदस्य मोहम्मद रफीक चौधरी की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि चौधरी ने अपराध में सक्रिय और जानबूझकर भाग लिया। चौधरी ने सलमान के अपार्टमेंट का रेकी किया और वीडियो भेजा। अन्य आरोपी भी न्यायिक हिरासत में हैं।
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सलमान खान
- फोटो : ANI
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विस्तार
मुंबई की विशेष अदालत ने अभिनेता सलमान खान के घर पिछले साल हुई फायरिंग के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित सदस्य मोहम्मद रफीक सरदार चौधरी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि चौधरी ने अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई और संगठित अपराध गतिविधियों में जानबूझकर शामिल था।
महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत जमानत याचिका सोमवार को न्यायाधीश महेश जाधव की अदालत में दाखिल की गई थी। पुलिस के अनुसार चौधरी ने फायरिंग से दो दिन पहले सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट का रेक्की किया था और वीडियो रिकॉर्ड कर इसे लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को भेजा था।
अदालत ने उद्धृत किए साक्ष्य
चौधरी ने अपनी कबूलनामे की पुष्टि नहीं की, लेकिन अदालत ने अन्य सबूतों जैसे फोन रिकॉर्ड और फोरेंसिक रिपोर्ट को आधार मानते हुए कहा कि उसके मोबाइल में चार वीडियो सलमान के घर के पाए गए। अदालत ने कहा कि ये प्राइमा फेसी संकेत हैं कि चौधरी साजिश का हिस्सा था और अपराध को अंजाम देने में गैंग का सहयोग किया।
ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में छह नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 62 लाख रुपये के थे इनामी
अदालत ने जमानत क्यों ठुकराई?
न्यायाधीश ने कहा कि चौधरी ने मकोका के तहत जमानत की शर्तें पूरी नहीं की हैं। अदालत ने पाया कि उसे यह साबित करना था कि उसके खिलाफ आरोप गलत हैं और वह जमानत पर रहते हुए कोई और अपराध नहीं करेगा। अदालत ने कहा कि चौधरी ने जानबूझकर अपराध में हिस्सा लिया और अपने भतीजे के जरिए आर्थिक लाभ भी कमाया।
फायरिंग और अन्य आरोपी
14 अप्रैल 2024 की सुबह सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बाइक सवार दो लोगों- विक्की गुप्ता और सागर पाल ने फायरिंग की थी। चौधरी, गुप्ता, पाल, सोनु कुमार बिश्नोई और हरपाल सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एक आरोपी, अनुजकुमार थापन, पुलिस हिरासत के दौरान आत्महत्या कर चुका है।
ये भी पढ़ें- वोट चोरी पर चुनाव आयोग का ई-लॉक, वोटर लिस्ट से नाम हटाने की गड़बड़ी रोकने के लिए शुरू किया नया सिस्टम
साजिश और पुलिस कार्रवाई
इस केस की चार्जशीट में लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई भाइयों को वांटेड आरोपी के रूप में दिखाया गया है। पुलिस ने कहा कि चौधरी और अन्य गैंग सदस्य अपराध में सक्रिय थे और सलमान खान के घर फायरिंग को अंजाम देने में सहयोग किया। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत देने से जांच और न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
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महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत जमानत याचिका सोमवार को न्यायाधीश महेश जाधव की अदालत में दाखिल की गई थी। पुलिस के अनुसार चौधरी ने फायरिंग से दो दिन पहले सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट का रेक्की किया था और वीडियो रिकॉर्ड कर इसे लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को भेजा था।
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अदालत ने उद्धृत किए साक्ष्य
चौधरी ने अपनी कबूलनामे की पुष्टि नहीं की, लेकिन अदालत ने अन्य सबूतों जैसे फोन रिकॉर्ड और फोरेंसिक रिपोर्ट को आधार मानते हुए कहा कि उसके मोबाइल में चार वीडियो सलमान के घर के पाए गए। अदालत ने कहा कि ये प्राइमा फेसी संकेत हैं कि चौधरी साजिश का हिस्सा था और अपराध को अंजाम देने में गैंग का सहयोग किया।
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अदालत ने जमानत क्यों ठुकराई?
न्यायाधीश ने कहा कि चौधरी ने मकोका के तहत जमानत की शर्तें पूरी नहीं की हैं। अदालत ने पाया कि उसे यह साबित करना था कि उसके खिलाफ आरोप गलत हैं और वह जमानत पर रहते हुए कोई और अपराध नहीं करेगा। अदालत ने कहा कि चौधरी ने जानबूझकर अपराध में हिस्सा लिया और अपने भतीजे के जरिए आर्थिक लाभ भी कमाया।
फायरिंग और अन्य आरोपी
14 अप्रैल 2024 की सुबह सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बाइक सवार दो लोगों- विक्की गुप्ता और सागर पाल ने फायरिंग की थी। चौधरी, गुप्ता, पाल, सोनु कुमार बिश्नोई और हरपाल सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एक आरोपी, अनुजकुमार थापन, पुलिस हिरासत के दौरान आत्महत्या कर चुका है।
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साजिश और पुलिस कार्रवाई
इस केस की चार्जशीट में लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई भाइयों को वांटेड आरोपी के रूप में दिखाया गया है। पुलिस ने कहा कि चौधरी और अन्य गैंग सदस्य अपराध में सक्रिय थे और सलमान खान के घर फायरिंग को अंजाम देने में सहयोग किया। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत देने से जांच और न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
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