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Baba Siddique Murder Case: राकांपा नेता की हत्या में मुख्य साजिशकर्ता अनमोल, मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: दीपक कुमार शर्मा
Updated Wed, 04 Dec 2024 01:29 AM IST
सार
मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों का हवाला देते हुए मामले में अदालत से आठ आरोपियों की रिमांड की मांग की। विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश एएम पाटिल ने मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम सहित आठ आरोपियों को 7 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
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अनमोल बिश्नोई
- फोटो : ANI
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विस्तार
राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्तूबर को मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को एक विशेष अदालत में इस बात की जानकारी दी।
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पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों का हवाला देते हुए मामले में अदालत से आठ आरोपियों की रिमांड की मांग की। विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश एएम पाटिल ने मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम सहित आठ आरोपियों को 7 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
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अमेरिका में गिरफ्तार किया जा चुका अनमोल
अनमोल बिश्नोई को हाल ही में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और वहां जेल में बंद है। अनमोल को सिद्दीकी हत्याकांड में वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया है।
आरोपियों को वित्तीय सहायता दे रहा था अनमोल
रिमांड सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान अनमोल का नाम सिद्दीकी हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। वह अन्य आरोपियों को वित्तीय सहायता दे रहा था। पुलिस ने बताया कि अनमोल ने एक संचार एप के जरिये सह-आरोपियों से संपर्क किया था और मामले की जांच के लिए उसकी हिरासत जरूरी थी।
मामले में अब तक 26 आरोपी गिरफ्तार
क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अब तक मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम समेत 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को पहले एक मजिस्ट्रेट अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन 30 नवंबर को पुलिस ने मकोका के तहत आरोप लगाए और फिर आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया।
बचाव पक्ष के वकीलों ने रिमांड का विरोध किया
हालांकि, बचाव पक्ष के वकीलों ने रिमांड का विरोध किया। बचाव पक्ष के वकील रूपेश जयसवाल, अजिंक्य मिर्गल और दिलीप शुक्ला ने कहा कि आरोपी पहले ही 40 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं। वकील ने दलील दी कि आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत प्रावधान नहीं बनते, क्योंकि उनके खिलाफ पहले कोई मामला नहीं है। इसके बावजूद, अदालत ने आठ आरोपियों को 7 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया, जबकि बाकी आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया।
इस हत्या में अनमोल बिश्नोई और शुभम लोनकर वांछित आरोपी हैं। बाबा सिद्दीकी को 12 अक्तूबर को मुंबई में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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