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Goa: गोवा की दुकानों के साइनबोर्ड्स पर लिखे पाकिस्तान समर्थित नारे, पुलिस ने नौ लोगों को हिरासत में लिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोवा
Published by: नितिन गौतम
Updated Wed, 05 Nov 2025 03:17 PM IST
सार
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने LED बोर्ड हटा दिए हैं और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
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गोवा पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गोवा की दुकानों पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद नौ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि उत्तरी गोवा जिले में दो दुकानों के साइनबोर्ड पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे देखे जाने के बाद पुलिस ने नौ लोगों को हिरासत में लिया है।
क्या है पूरा मामला
पुलिस ने बताया कि मंगलवार शाम को कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस में शिकायत की कि गोवा के बागा (कलंगुट इलाके में) और अरपोरा (अंजुना) बीच गांवों में दो दुकानों के एलईडी साइनबोर्ड पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे दिखाए जा रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया, 'दोनों दुकानों से जुड़े नौ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों दुकानें एक-दूसरे से अलग-अलग चलती हैं और मंगलवार शाम को दोनों पर एक ही समय में पाकिस्तान के समर्थन में नारे दिखाए गए थे।'
चार आरोपियों को कलंगुट पुलिस ने और पांच लोगों को अंजुना पुलिस ने हिरासत में लिया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने LED बोर्ड हटा दिए हैं और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
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पुलिस ने बताया कि मंगलवार शाम को कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस में शिकायत की कि गोवा के बागा (कलंगुट इलाके में) और अरपोरा (अंजुना) बीच गांवों में दो दुकानों के एलईडी साइनबोर्ड पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे दिखाए जा रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया, 'दोनों दुकानों से जुड़े नौ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों दुकानें एक-दूसरे से अलग-अलग चलती हैं और मंगलवार शाम को दोनों पर एक ही समय में पाकिस्तान के समर्थन में नारे दिखाए गए थे।'
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चार आरोपियों को कलंगुट पुलिस ने और पांच लोगों को अंजुना पुलिस ने हिरासत में लिया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने LED बोर्ड हटा दिए हैं और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
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