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केरल HC में याचिका: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए तय हों नियम, पूरी सड़क न हो अवरुद्ध

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: Amit Mandal Updated Tue, 20 Sep 2022 10:50 PM IST
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सार

याचिका में दलील दी गई है कि यात्रा जिस तरीके से की जा रही है उसने वाहनों के खुले आवागमन और आम आदमी के आने-जाने को बाधित किया है। 

Petition in Kerala HC: Rules should be fixed for Congress Bharat jodo yatra
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा - फोटो : ANI
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विस्तार

केरल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार और पुलिस को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी सड़क को अवरूद्ध नहीं करे। पीआईएल में यात्रा के मार्ग पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती पर होने वाला खर्च भी कांग्रेस से लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। जनहित याचिका के जरिए यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि वायनाड सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही यात्रा सड़क के सिर्फ आधे हिस्से पर हो और सड़क के बाकी हिस्से को वाहनों की मुक्त रूप से आवाजाही के लिए खाली रखा जाए।

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अधिवक्ता विजयन के. द्वारा दायर याचिका मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाले की पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई होने के लिए सूचीबद्ध की गई। कांग्रेस की यह यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से सात सितंबर को शुरू हुई थी। यह 150 दिनों में 3,750 किमी की दूरी तय कर कश्मीर पहुंचेगी। याचिका में कांग्रेस, राहुल गांधी, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख के. सुधाकरन और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन को पक्षकार भी बनाया गया है।
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याचिका में दलील दी गई है कि यात्रा जिस तरीके से की जा रही है उसने वाहनों के खुले आवागमन और आम आदमी के आने-जाने को बाधित किया है और जिन इलाकों से यह यात्रा गुजर रही है वहां आम आदमी का जीवन ठहर सा जाता है।

 

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