Vaccine: अस्पतालों में 24 घंटे रेबीजरोधी टीका जरूरी, 8 हफ्तों में आवारा कुत्तों से परिसर खाली करने का आदेश
केंद्र सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को 24 घंटे एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोब्युलिन उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल परिसरों को 8 सप्ताह में आवारा कुत्तों से मुक्त करना होगा।
विस्तार
देश के हर अस्पताल को अब 24 घंटे एंटी-रेबीज टीका (एआरवी) और रेबीज इम्यूनोग्लोब्युलिन (आरआईजी) का पर्याप्त भंडार रखना होगा। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को डॉग-बाइट से सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश जारी किए हैं।स्वास्थ्य मंत्रालय के हालिया आदेश के अनुसार देश के सभी अस्पतालों को अपने परिसरों को आठ सप्ताह के भीतर लावारिस कुत्तों से मुक्त करना होगा। इसके अलावा सभी अस्पताल में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य होगी, जो सुरक्षा उपायों और डॉग-बाइट प्रबंधन की निगरानी करेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव की ओर से राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अस्पताल में रेबीजरोधी टीका की कमी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए अब एआरवी और आरआईजी की 24 घंटे उपलब्धता को अनिवार्य कर दिया गया है। अस्पतालों को अपने स्टॉक की नियमित रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य विभाग को भेजनी होगी और कमी की स्थिति में 24 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य रहेगा। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि कई जिलों में वैक्सीन की कमी सामने आई है और इससे मरीजों की जान खतरे में पड़ती है। इसलिए अब राज्यों की जवाबदेही तय की जा रही है।
मेडिकल कॉलेजों को अलग से नोटिस
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने मेडिकल कॉलेजों और शिक्षण अस्पतालों के लिए अलग से नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अस्पताल, हॉस्टल, आपातकालीन विभाग और ट्रॉमा कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में कुत्तों का प्रवेश सख्ती से रोका जाए।
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