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राजस्थान: 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संदीप भट्ट
Updated Thu, 23 Jul 2020 11:05 AM IST
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राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट समेत कांग्रेस के बागी 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही को 24 जुलाई तक टालने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि पायलट समेत 19 विधायकों की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। याचिका में विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी नोटिस को चुनौती दी है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है।
जोशी ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा के माध्यम से दायर याचिका में कहा, अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा है और हाईकोर्ट शुक्रवार तक इसे टालने की बात कहकर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान की कोई अथॉरिटी अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघे। याचिका में कहा गया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत न्यायपालिका को उस तरह की भूमिका नहीं दी गई है जिस तरह इस मामले में दखल दिया गया है। इस तरह के मामलों में स्पीकर को विशेष अधिकार है।
बुधवार को इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग भी की गई लेकिन चीफ जस्टिस ने वकीलों को रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क करने को कहा। वहीं, मामले में सचिन पायलट समेत अन्य ने कैविएट भी दायर की है, जिससे कि इस संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष सुना जाए।
कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर एसओजी ने दो एफआईआर दर्ज की थी। इस बीच, मामले में गिरफ्तार अशोक सिंह और भरत मलानी ने अपनी आवाज के सैंपल देने से मना कर दिया है।

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हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि पायलट समेत 19 विधायकों की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। याचिका में विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी नोटिस को चुनौती दी है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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जोशी ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा के माध्यम से दायर याचिका में कहा, अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा है और हाईकोर्ट शुक्रवार तक इसे टालने की बात कहकर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान की कोई अथॉरिटी अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघे। याचिका में कहा गया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत न्यायपालिका को उस तरह की भूमिका नहीं दी गई है जिस तरह इस मामले में दखल दिया गया है। इस तरह के मामलों में स्पीकर को विशेष अधिकार है।
बुधवार को इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग भी की गई लेकिन चीफ जस्टिस ने वकीलों को रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क करने को कहा। वहीं, मामले में सचिन पायलट समेत अन्य ने कैविएट भी दायर की है, जिससे कि इस संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष सुना जाए।
संजय जैन को दो दिन की हिरासत में भेजा
राजस्थान में विधायकों की कथित-खरीद फरोख्त से संबंधित ऑडियो टेप लीक मामले में गिरफ्तार संजय जैन को कोर्ट ने दो दिन एसओजी की हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, एसओजी की टीम ने जैन को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था।कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर एसओजी ने दो एफआईआर दर्ज की थी। इस बीच, मामले में गिरफ्तार अशोक सिंह और भरत मलानी ने अपनी आवाज के सैंपल देने से मना कर दिया है।