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सीमा से लगे जिलों में आरबीआई की सख्ती: अब हर शाखा में लगेगी नोट जांचने की मशीन, कर्मचारी को मिलेगी ट्रेनिंग

Fri, 31 Jul 2026 05:41 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, मुंबई।
पीटीआई, मुंबई। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 31 Jul 2026 05:41 PM IST
सार

रिजर्व बैंक ने बैंकों को नकली नोटों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। सीमा से लगे जिलों की शाखाओं में नोट जांच मशीनें लगाना, सभी नोटों की मशीन से जांच, नकली नोट जब्त कर तय नियमों के तहत रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। 

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RBI strict directive border districts Currency verification machines installed  branch; staff receive training
भारतीय रिजर्व बैंक - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बैंकों को एक निर्देश दिया है। आरबीआई ने कहा कि वे सुनिश्चित करें कि अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिलों में उनकी शाखाओं में नोट की असलियत जांचने/छांटने वाली मशीनें हों, क्योंकि बैंक ने पाया कि कुछ बैंकों की नकली नोटों का पता लगाने की कोशिशें काफी नहीं थीं।
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आरबीआई ने क्या आदेश दिया है? 
केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में जारी एक मास्टर निर्देश के जरिए बैंकों को नकली नोटों का पता लगाने, उनकी रिपोर्ट करने और उन पर नज़र रखने के बारे में निर्देश दिए थे। बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे कैश संभालने वाले अपने सभी कर्मचारियों को असली नोटों की सुरक्षा विशेषताओं के बारे में ट्रेनिंग दें ताकि वे नकली नोटों का पता लगा सकें।
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इसके अलावा, बैंक को मिलने वाले सभी नोटों की असलियत मशीनों से जांची जानी चाहिए नकली नोटों को हर हाल में जब्त किया जाना चाहिए।  किसी भी हालत में नकली नोट जमा करने वाले को वापस नहीं किया जाना चाहिए या बैंक में नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी पता चले कि सभी नकली भारतीय करेंसी नोटों (FICN) की रिपोर्ट भी तय गाइडलाइंस के अनुसार की जानी चाहिए।
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केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में क्या कहा?
केंद्रीय बैंक ने एक सर्कुलर में कहा, 'हालांकि, रिजर्व बैंक के विश्लेषण से पता चलता है कि इस मामले में कुछ बैंकों की कोशिशें काफी नहीं थीं।' सर्कुलर में बैंकों से अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करने को कहा गया ताकि वे FICN की पहचान करने, उन्हें जब्त करने और उनकी रिपोर्ट करने की अपनी क्षमता और तैयारी को और मज़बूत कर सकें।

 कब तक ट्रेनिंग देने जरूरी है?
आरबीआई ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे असली नोटों की सुरक्षा विशेषताओं और FICN का पता लगाने के बारे में कैश संभालने वाले स्टाफ के लिए जागरूकता और/या रिफ्रेशर प्रोग्राम चलाने के लिए एक केंद्रित और लक्ष्य-आधारित तरीका अपनाएं। सर्कुलर में कहा गया है, 'यह पक्का किया जाना चाहिए कि बैंक के कैश संभालने वाले सभी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर, 2026 तक जरूर ट्रेनिंग दी जाए।'


बैंकों से यह भी कहा गया है कि उनके नकली नोट निगरानी (FNV) सेल को अपने बैंक के FICN डेटा का विश्लेषण करना चाहिए ताकि हॉटस्पॉट (अगर कोई हों) की पहचान की जा सके, ट्रेंड्स पर नजर रखी जा सके। उसी के अनुसार अपनी पहुंच और क्षमता-निर्माण की कोशिशों पर ध्यान दिया जा सके।
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