सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Registry will scrutinise urgent cases and list accordingly: CJI to lawyers

CJI: विशेष अवकाश पीठ में सुनवाई के लिए जरूरी मामलों को सुचीबद्ध करेगी रजिस्ट्री

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: संध्या Updated Mon, 22 Dec 2025 12:44 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट की विशेष अवकाश पीठ आज जरूरी मामलों की सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों से कहा कि वह मामलों को रजिस्ट्री में बताएं। 

विज्ञापन
Registry will scrutinise urgent cases and list accordingly: CJI to lawyers
करूर भगदड़ हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को वकीलों से कहा कि वे मामलों की जरूरी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से संपर्क करें, जो कारणों की जांच करेगी और उसी के अनुसार मामले को सूचीबद्ध करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस जॉयमाल्य बागची के साथ एक विशेष अवकाश पीठ में बैठकर कुछ जरूरी मामलों की सुनवाई करते हुए तीन बातें कहीं।

Trending Videos

जैसे ही बेंच ने मामलों की सुनवाई शुरू की, वकीलों ने तुरंत सुनवाई के लिए मामलों का जिक्र करना शुरू कर दिया। इसी के देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "जिक्र करने के बजाय, रजिस्ट्री को कारण बताएं। कारणों की जांच की जाएगी, अगर वे बहुत जरूरी पाए जाते हैं, तो उन्हें अस्थायी रूप से 26 दिसंबर या 29 दिसंबर को लिस्ट किया जाएगा।"

विज्ञापन
विज्ञापन

बेंच ने कहा कि यह विशेष बैठक सोमवार को छुट्टियों के दौरान ऐसे जरूरी मामलों पर समय पर विचार करने के लिए आयोजित की गई थी, जिनमें तुरंत न्यायिक दखल की जरूरत है।

शुक्रवार को, मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि वे जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए 22 दिसंबर को बैठेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों का पहला दिन है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर साझा की गई कार्य सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस जॉयमाल्य बागची के साथ, सुबह 11 बजे अवकाश पीठ में 17 मामलों की सुनवाई करेंगे, जिसमें कई आपराधिक और सिविल मामले शामिल हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed