फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   sc denies urgent hearing plea cjp march student protesters delhi

'समय बर्बाद न करें': CJP प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई का मामला, तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार क्यों?

Wed, 22 Jul 2026 11:50 AM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 22 Jul 2026 11:50 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी के मार्च में पुलिस की ओर से कथित तौर पर किए गए बल प्रयोग के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की- हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए। पढ़िए रिपोर्ट-

विज्ञापन
sc denies urgent hearing plea cjp march student protesters delhi
सीजेआई सूर्य कांत - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। वकील नरेंद्र मिश्रा ने चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर सीजेआई ने कहा, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए।
विज्ञापन


हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं: सीजेआई
वकील ने कहा कि छात्र नीट परीक्षा सही तरीके से कराने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार जैसे अहम मुद्दे उठा रहे हैं। इस पर सीजेआई ने उनकी बात बीच में रोकते हुए कहा - 'बहुत-बहुत धन्यवाद।' जब वकील ने कहा कि पुलिस की ज्यादती दिखाने वाले वीडियो मौजूद हैं, तो सीजेआई ने कहा, हमें वीडियो में दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: CJP का प्रदर्शन, स्पीकर से राहुल की मुलाकात फिर धरने पर संग्राम, 48 घंटे में कैसे बदला छात्र आंदोलन?
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में क्या आग्रह किया गया?
याचिका में दावा किया गया था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से आयोजित प्रदर्शन में पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया। इसमें शीर्ष कोर्ट से तत्काल दखल देने का आग्रह किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग को स्वीकार नहीं किया। 

इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी तरह के एक मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार किया था। हाईकोर्ट ने कहा था- कोर्ट को इसमें न घसीटें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed