सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   SC Updates Supreme Court extends deadline by month Himachal Pradesh local body elections News In Hindi

Supreme Court Updates: हिमाचल प्रदेश स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बढाई समय सीमा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शुभम कुमार Updated Fri, 13 Feb 2026 02:39 PM IST
विज्ञापन
SC Updates Supreme Court extends deadline by month Himachal Pradesh local body elections News In Hindi
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों (पंचायती राज और नगरपालिका) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समय सीमा बढ़ा दी है। पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव कराने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल तय की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे। उन्होंने राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा दाखिल याचिका पर ध्यान दिया और हाईकोर्ट की एक और समय सीमा, जो पुनर्निर्माण, मतविभाजन और आरक्षण कार्यों को पूरा करने के लिए 28 फरवरी से 31 मार्च तक थी, उसे भी बढ़ा दिया।

Trending Videos


ये भी पढ़ें:- Trade Deal: डेयरी और पोल्ट्री के दरवाजे नहीं खोले गए, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बोले कृषि मंत्री चौहान
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि 9 जनवरी को हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू की सरकार की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव छह महीने के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि मतविभाजन कार्य लंबित होने का तर्क चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही समय बढ़ाया गया है, लेकिन ध्यान रहे कि हिमाचल में मानसून और पहाड़ी इलाके में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया 31 मई से पहले पूरी हो जानी चाहिए।

ये भी पढ़ें:- क्या सुधरेंगे रिश्ते: तारिक रहमान को बांग्लादेश चुनाव में प्रचंड बहुमत, BNP की जीत भारत के नजरिए से कितनी खास?

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed