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Supreme Court Updates: हिमाचल प्रदेश स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बढाई समय सीमा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शुभम कुमार
Updated Fri, 13 Feb 2026 02:39 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों (पंचायती राज और नगरपालिका) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समय सीमा बढ़ा दी है। पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव कराने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल तय की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे। उन्होंने राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा दाखिल याचिका पर ध्यान दिया और हाईकोर्ट की एक और समय सीमा, जो पुनर्निर्माण, मतविभाजन और आरक्षण कार्यों को पूरा करने के लिए 28 फरवरी से 31 मार्च तक थी, उसे भी बढ़ा दिया।
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बता दें कि 9 जनवरी को हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू की सरकार की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव छह महीने के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि मतविभाजन कार्य लंबित होने का तर्क चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही समय बढ़ाया गया है, लेकिन ध्यान रहे कि हिमाचल में मानसून और पहाड़ी इलाके में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया 31 मई से पहले पूरी हो जानी चाहिए।
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