{"_id":"68b62cd1b6d6db6d3f062e94","slug":"spicejet-only-one-burger-and-fries-were-given-to-the-passenger-consumer-commission-imposed-fine-2025-09-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Spicejet: विमान में यात्री को दिया सिर्फ एक बर्गर और फ्राइज, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 55 हजार रुपये जुर्माना","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Spicejet: विमान में यात्री को दिया सिर्फ एक बर्गर और फ्राइज, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 55 हजार रुपये जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: बशु जैन
Updated Tue, 02 Sep 2025 05:01 AM IST
सार
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (मुंबई उपनगरीय) के अध्यक्ष प्रदीप कडू और सदस्य गौरी एम. कापसे ने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण देरी हुई और एयरलाइंस उड़ान के आगे की यात्रा के लिए तैयार और चालू होने तक अपने यात्रियों की देखभाल करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकती।
विज्ञापन
Spicejet
- फोटो : ANI
विज्ञापन
विस्तार
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्पाइसजेट को एक यात्री को 55 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने पाया कि 14 घंटे की उड़ान देरी के लिए एक बर्गर और फ्राइज अपर्याप्त व्यवस्था थी।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (मुंबई उपनगरीय) के अध्यक्ष प्रदीप कडू और सदस्य गौरी एम. कापसे ने पिछले सप्ताह यह आदेश पारित किया था। इसका विवरण सोमवार को उपलब्ध कराया गया है। आयोग ने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण देरी हुई और एयरलाइंस उड़ान के आगे की यात्रा के लिए तैयार और चालू होने तक अपने यात्रियों की देखभाल करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकती।
ये भी पढ़ें: टैरिफ तनाव के बीच अलास्का पहुंची भारतीय सेना, अमेरिकी फौज के साथ करेगी संयुक्त युद्ध अभ्यास
आयोग ने कहा कि एयरलाइंस केवल यह कहकर खुद को नहीं बचा सकती कि यात्रा क्षेत्र में पुनर्निर्धारण, रद्दीकरण और देरी आदि सामान्य हैं। ऐसी स्थिति में भोजन, पानी और आवश्यक विश्राम क्षेत्र की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है। यात्रियों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।
आयोग ने कहा कि इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 14 घंटे से अधिक की देरी के दौरान यात्रियों को केवल एक बर्गर और फ्राइज दिए गए। शिकायतकर्ता ने 27 जुलाई, 2024 के लिए दुबई से मुंबई के लिए स्पाइसजेट की उड़ान बुक की थी, जिसमें अत्यधिक देरी हुई थी।
ये भी पढ़ें: अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया भारत, MEA बोला- मानवीय सहायता और राहत सामग्री भेजी
आयोग ने फैसला सुनाया कि यात्री को हुए खर्च और मानसिक पीड़ा के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही एयरलाइन को शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 5,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया।
Trending Videos
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (मुंबई उपनगरीय) के अध्यक्ष प्रदीप कडू और सदस्य गौरी एम. कापसे ने पिछले सप्ताह यह आदेश पारित किया था। इसका विवरण सोमवार को उपलब्ध कराया गया है। आयोग ने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण देरी हुई और एयरलाइंस उड़ान के आगे की यात्रा के लिए तैयार और चालू होने तक अपने यात्रियों की देखभाल करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकती।
विज्ञापन
विज्ञापन
ये भी पढ़ें: टैरिफ तनाव के बीच अलास्का पहुंची भारतीय सेना, अमेरिकी फौज के साथ करेगी संयुक्त युद्ध अभ्यास
आयोग ने कहा कि एयरलाइंस केवल यह कहकर खुद को नहीं बचा सकती कि यात्रा क्षेत्र में पुनर्निर्धारण, रद्दीकरण और देरी आदि सामान्य हैं। ऐसी स्थिति में भोजन, पानी और आवश्यक विश्राम क्षेत्र की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है। यात्रियों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।
आयोग ने कहा कि इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 14 घंटे से अधिक की देरी के दौरान यात्रियों को केवल एक बर्गर और फ्राइज दिए गए। शिकायतकर्ता ने 27 जुलाई, 2024 के लिए दुबई से मुंबई के लिए स्पाइसजेट की उड़ान बुक की थी, जिसमें अत्यधिक देरी हुई थी।
ये भी पढ़ें: अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया भारत, MEA बोला- मानवीय सहायता और राहत सामग्री भेजी
आयोग ने फैसला सुनाया कि यात्री को हुए खर्च और मानसिक पीड़ा के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही एयरलाइन को शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 5,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया।