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Supreme Court: अपहरण मामले में तमिलनाडु के विधायक को अग्रिम जमानत, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बदला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 18 Sep 2025 02:11 PM IST
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सार

विधायक ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

Supreme court grants anticipatory bail to Tamil Nadu MLA in abduction case
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के विधायक पूवई जगन मूर्ति को बड़ी राहत देते हुए अपहरण के एक मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विधायक की याचिका का निपटारा कर दिया। पूवई जगन मूर्ति तमिलनाडु की केवी कुप्पम सीट से विधायक हैं। विधायक ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने विधायक के तर्क माने
सुनवाई के दौरान विधायक ने तर्क दिया कि जिस लड़के का अपहरण हुआ, उसकी बरामदगी उनके कब्जे या उनके ठिकाने से नहीं हुई थी। विधायक ने दावा किया कि उन्हें इस मामले में दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है। पीठ ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है।
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क्या है मामला
लक्ष्मी नामक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अपने बेटे के अपहरण का आरोप लगाया गया था। महिला ने बताया कि उसका बड़ा बेटा एक लड़की को लेकर फरार हो गया था। तिरुवल्लूर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, लड़की के परिवार के सदस्यों ने, कुछ बदमाशों के साथ, बड़े बेटे की तलाश में उसके घर पर धावा बोल दिया। जब बड़ा बेटा घर नहीं मिला तो उन्होंने कथित तौर पर उसके 18 वर्षीय छोटे बेटे का अपहरण कर लिया और बाद में उसे घायल अवस्था में एक होटल के पास छोड़ गए।


 
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