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Supreme Court: सोमनाथ भारती की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को दी है चुनौती
Fri, 17 Jul 2026 01:59 PM IST
नितिन गौतम
पीटीआई, अमर उजाला
पीटीआई, अमर उजाला
Published by: नितिन गौतम
Updated Fri, 17 Jul 2026 01:59 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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सुप्रीम कोर्ट आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सोमनाथ भारती ने साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता सतीश उपाध्याय के मालवीय नगर सीट से निर्वाचन को चुनौती दी है। उपाध्याय ने सोमनाथ भारती को 2,131 वोटों से हराया था। इस नतीजे को सोमनाथ भारती ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से याचिका खारिज होने के बाद अब सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने सोमनाथ भारती की याचिका सुनवाई के लिए लाई गई। जिस पर पीठ ने याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी। सोमनाथ भारती ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सतीश उपाध्याय ने चुनाव के दौरान प्रतिनिधि कानून 1951 का उल्लंघन किया और उनके एजेंटों द्वारा कार के जरिए लोगों को पोलिंग बूथ पर लाया गया।
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जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने सोमनाथ भारती की याचिका सुनवाई के लिए लाई गई। जिस पर पीठ ने याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी। सोमनाथ भारती ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सतीश उपाध्याय ने चुनाव के दौरान प्रतिनिधि कानून 1951 का उल्लंघन किया और उनके एजेंटों द्वारा कार के जरिए लोगों को पोलिंग बूथ पर लाया गया।
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