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UGC New Rules: यूजीसी के नए नियमों पर 'सुप्रीम' रोक, कांग्रेस समेत विपक्ष का केंद्र पर हमला; क्या बोली BJP?

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: लव गौर Updated Thu, 29 Jan 2026 02:07 PM IST
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सार

UGC Regulations 2026: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। इसके बाद विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस सहित टीएमसी के नेताओं ने भाजपा सरकार को यूजीसी के नए नियमों को लेकर घेरा।

Supreme Court stays on UGC Regulations 2026 BJP Congress SP TMC BJP opposition political Leaders reaction
यूजीसी के नए नियमों को लेकर देशभर में आक्रोश फैल गया था।
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों (UGC Regulations 2026) पर रोक लगा दी है। ऐसे में फिलहाल 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। कोर्ट ने गुरुवार को रीट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) विनियम, 2026 के नए नियमों पर स्टे लगाया। वहीं शीर्ष अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को करेगी। 
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सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के लोगों की लगातार प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव न हो, इस मुद्दे पर फिर से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है। 
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भाजपा सरकार सिद्धांत को भूल गई: प्रमोद तिवारी
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कि यदि कहीं अशांति हो तो वहां शांति पैदा करे, लेकिन ये लोग वर्ग, जाति और धर्म के नाम पर देश में आग लगा रहे हैं, ताकि लोगों का वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। साथ ही कहा कि कोर्ट ने सही किया है, क्योंकि UGC की गाइडलाइन असंवैधानिक थी। 

नोएडा में मीडिया से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट की रोक पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब मानते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर कहा कि अब इस मामले पर बहस चल रही है, जल्द और भी पहलू सामने आएंगे।
हनुमान बेनीवाल ने सरकार से की ये मांग
आरएली सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब यूजीसी ने नियम बनाए, तो सरकार को इसकी जानकारी थी, अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए। जो भी छात्र, जिसमें SC/ST/OBC छात्र भी शामिल हैं, उन्हें रैगिंग या अपमानित करते हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब सरकार को तय करना है कि वह क्या करेगी। हम जनरल कैटेगरी के खिलाफ नहीं हैं। जनगणना के बाद ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 'मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं अदालत के फैसले के लिए उसका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ही ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) को आरक्षण दिया।'




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यूपी के दो मंत्रियों का बयान
इधर, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकार आश्वस्त है। इसी के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सभी को सुप्रीम कोर्ट में अपनी राय रखने का अधिकार है। राज्य और केंद्र सरकारें संविधान का पालन कर रही हैं।'
 

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राजस्थान भाजपा विधायक का बयान
जयपुर की हवा महल सीट से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। साथ ही मुझे मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर पूरा भरोसा है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से समग्र विकास हुआ है। मोदी ने देश से सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर सबका विश्वास जीत लिया है।

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