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Supreme Court: एंटनी राजू को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; सबूत छेड़छाड़ मामले में सजा बरकरार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shivam Garg Updated Mon, 27 Apr 2026 03:05 PM IST
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Supreme Court Updates SC Rejects Antony Raju Plea to Stay Conviction in 1990 and Other Important Hindi News
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के पूर्व मंत्री एंटनी राजू को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने 1990 के चर्चित अंडरवियर सबूत छेड़छाड़ मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि प्रभावी बनी रहेगी।

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पूरा मामला क्या है?
इस फैसले के चलते एंटनी राजू की केरल विधानसभा सदस्यता पहले से ही समाप्त हो चुकी है। जनाधिपत्य केरल कांग्रेस के एकमात्र विधायक रहे राजू को अब कानूनी अयोग्यता का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला 1990 का है, जब ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंड्रयू साल्वाटोर सेरवेली को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि नशीला पदार्थ उसके अंडरगारमेंट में छिपाया गया था।
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बाद में अदालत ने सबूतों पर सवाल उठाते हुए उसे बरी कर दिया, क्योंकि पेश किया गया कपड़ा उसके शरीर के आकार से मेल नहीं खाता था। विदेशी जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद सबूतों में हेरफेर के आरोप सामने आए। इसके बाद 1994 में केस दर्ज हुआ और 2006 में चार्जशीट दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एंटनी राजू की कानूनी लड़ाई और मुश्किल हो गई है। अदालत ने पहले ही मामले में तेजी से सुनवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यह फैसला आया।

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