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Border: अटारी-वाघा सीमा से लौटीं सारा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे; दोनों बेटों संग अब रहेंगी भारत में

अमर उजाला, नेटवर्क रजौरी Published by: निकिता गुप्ता Updated Fri, 02 May 2025 02:17 PM IST
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सार

पाकिस्तान निवासी सारा खान को वैध लॉन्ग टर्म वीजा और चिकित्सीय आधार पर भारत सरकार ने राजौरी के बुद्धल में अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति दे दी। अटारी-वाघा सीमा से लौटने के बाद सारा ने मेरा भारत महान और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।

Sara returned from Attari-Wagah border and raised slogans of Hindustan Zindabad
सारा खान - फोटो : अमर उजाला
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राजोरी जिले के बुद्धल में ब्याही पाकिस्तान की निवासी सारा खान को भारत सरकार ने चिकित्सा आधार पर और उनके वैध लॉन्ग टर्म वीजा के कारण परिवार के साथ बुद्धल में ही रहने की अनुमति दे दी है, जो मार्च 2026 तक वैध है। बुद्धल में रहने की अनुमति मिलने से ख़ुश सारा और उनके परिजन ने मेरा भारत महान और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।

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परिवार की अपील पर सरकार ने दी भारत में रहने की अनुमति
सारा को पीओजेके में जन्में पांच साल के बेटे उमर हयात के साथ निर्वासन आदेशों की अवहेलना करने पर हिरासत में लिया गया था। उन्हें प्रत्यावर्तन के लिए अटारी-वाघा सीमा पर ले जाया गया था। सारा का एक और बेटा है, जिसका जन्म हाल में बुद्धल में हुआ है। सारा को बड़े बेटे के साथ पाकिस्तान भेजा जाना था।

यह कार्रवाई गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में की गई। सारा खान के साथ उनके पति औरंगजेब खान और ससुर जमुरद खान भी उन्हें छोड़ने अमृतसर तक साथ गए थे।सारा के पति और ससुर ने हाल में सारा की सिजेरियन डिलीवरी और उनके वैध वीजा स्टेटस का हवाला देते हुए अधिकारियों से उन्हें भारत में रहने देने की अपील की, जिसे मान लिया गया। इसके बाद सारा को दोनों बेटों के साथ वापस बुद्धल भेज दिया गया।
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जमुरद खान ने जताया प्रशासन का आभार
राजोेरी के बुद्धल अपने घर लौटने पर जमुरद खान ने कहा कि हमारे अनुरोध पर और वैध दस्तावेजों की पुष्टि करने के बाद अटारी-वाघा सीमा पर अधिकारियों ने सहयोग किया और सारा खान और उमर हयात को बुद्धल में परिवार के साथ रहने की अनुमति दे दी।

सारा को पाकिस्तान में उमर के जन्म के 6 महीने बाद एलटीवी मिला था। जब उन्हें और उमर को निर्वासित किया जा रहा था, तो अधिकारियों ने शुरू में उनके नवजात बेटे को उनके साथ रहने की अनुमति नहीं दी, जिससे परिवार ने सीमा पर पुनर्विचार का अनुरोध किया।

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