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Srinagar News: प्रदेश में बार-बार हेलमेट न पहनने वाले 1,257 दोपहिया चालकों की पहचान, कश्मीर में ही 1,000 से अधिक
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- आरटीओ के आंकड़ों के मुताबिक श्रीनगर सूची में 1051 आंकड़े के साथ में सबसे ऊपर, अधिकारी बोले, सात दिन के भीतर भुगतें लंबित चालान
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में लगभग 1,257 दोपहिया चालकों की बार-बार हेलमेट न पहनने के तौर पर पहचान की गई है। इनमें 1,000 से ज्यादा उल्लंघन करने वाले अकेले कश्मीर संभाग से थे। इसका खुलासा कश्मीर के रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय (आरटीओ) ने ट्रैफिक रिव्यू के तहत शनिवार को किया।
अधिकारियों ने कहा कि ये आंकड़े बार-बार जागरूकता अभियान और लागू किए उपायों के बावजूद सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने के बढ़ते चलन को दर्शाते हैं। आरटीओ कश्मीर के अधिकार क्षेत्र श्रीनगर में ऐसे 1,051 मामले सामने आए हैं जिससे यह हेलमेट के इस्तेमाल से जुड़े बार-बार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर सूची में सबसे ऊपर है। आंकड़ों के अनुसार जम्मू में 54, बडगाम में 52, बारामुला में 19, सांबा में 19, पुलवामा में 17 जबकि अनंतनाग, कुपवाड़ा, गांदरबल और बांदीपोरा सहित अन्य जिलों से कम संख्या में मामले सामने आए।
ये आंकड़े आरटीओ कश्मीर की ओर से जारी एक नोटिस से सामने आए हैं जिसमें घाटी के सभी दोपहिया मालिकों को सात दिन के भीतर लंबित चालान भुगतने या मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करने का निर्देश दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि चालान न भरने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंशन और वाहन जब्त हो सकता है। नोटिस में लिखा है, यह मेरे संज्ञान में आया है कि कश्मीर संभाग के जिलों में कई दोपहिया वाहन मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक सड़कों पर चलाए जा रहे हैं। खासकर सवार और पीछे बैठने वाले हेलमेट नहीं पहन रहे हैं।
डेटा से यह भी पता चलता है कि श्रीनगर शहर में कई सवारों को पांच से आठ बार हेलमेट न पहनने के लिए रिकॉर्ड किया गया है। आरटीओ कार्यालय ने यह भी चेतावनी दी है कि तय समय के अंदर चालान क्लियर न करने पर बिना किसी और नोटिस के तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में लगभग 1,257 दोपहिया चालकों की बार-बार हेलमेट न पहनने के तौर पर पहचान की गई है। इनमें 1,000 से ज्यादा उल्लंघन करने वाले अकेले कश्मीर संभाग से थे। इसका खुलासा कश्मीर के रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय (आरटीओ) ने ट्रैफिक रिव्यू के तहत शनिवार को किया।
अधिकारियों ने कहा कि ये आंकड़े बार-बार जागरूकता अभियान और लागू किए उपायों के बावजूद सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने के बढ़ते चलन को दर्शाते हैं। आरटीओ कश्मीर के अधिकार क्षेत्र श्रीनगर में ऐसे 1,051 मामले सामने आए हैं जिससे यह हेलमेट के इस्तेमाल से जुड़े बार-बार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर सूची में सबसे ऊपर है। आंकड़ों के अनुसार जम्मू में 54, बडगाम में 52, बारामुला में 19, सांबा में 19, पुलवामा में 17 जबकि अनंतनाग, कुपवाड़ा, गांदरबल और बांदीपोरा सहित अन्य जिलों से कम संख्या में मामले सामने आए।
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ये आंकड़े आरटीओ कश्मीर की ओर से जारी एक नोटिस से सामने आए हैं जिसमें घाटी के सभी दोपहिया मालिकों को सात दिन के भीतर लंबित चालान भुगतने या मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करने का निर्देश दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि चालान न भरने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंशन और वाहन जब्त हो सकता है। नोटिस में लिखा है, यह मेरे संज्ञान में आया है कि कश्मीर संभाग के जिलों में कई दोपहिया वाहन मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक सड़कों पर चलाए जा रहे हैं। खासकर सवार और पीछे बैठने वाले हेलमेट नहीं पहन रहे हैं।
डेटा से यह भी पता चलता है कि श्रीनगर शहर में कई सवारों को पांच से आठ बार हेलमेट न पहनने के लिए रिकॉर्ड किया गया है। आरटीओ कार्यालय ने यह भी चेतावनी दी है कि तय समय के अंदर चालान क्लियर न करने पर बिना किसी और नोटिस के तुरंत कार्रवाई की जाएगी।