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BPSC: अब 48 घंटे में कर सकेंगे एलडीसी परीक्षा में कदाचार की शिकायत, पोर्टल पर शपथ पत्र के साथ दर्ज होगा मामला

जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Tue, 16 Sep 2025 12:48 PM IST
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सार

BPSC Competitive Exams: बिहार लोक सेवा आयोग ने एलडीसी परीक्षा में फर्जी शिकायतों पर रोक लगाने और केवल साक्ष्य/प्रमाण आधारित शिकायतों को स्वीकार करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। उम्मीदवारों के लिए आयोग ने संबंधित नोटिस भी जारी किया है।

BPSC Cracks Down on Fake Claims in LDC Exams; Only Verified Complaints Allowed
बीपीएससी - फोटो : Fb (@Bpsc बिहार लोक सेवा आयोग)
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विस्तार
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BPSC Exams 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौरान शिकायत निवारण के लिए नई व्यवस्था लागू की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने वाली सतही, मनगढ़ंत, कृत्रिम (Manufactured) और विरचित/गढ़ी हुई (Fabricated) शिकायतें स्वीकार नहीं की जाएंगी।

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आयोग ने कहा है कि अब उम्मीदवार केवल वास्तविक और साक्ष्य/प्रमाणों पर आधारित शिकायतें आसानी से आयोग के समक्ष दायर कर सकेंगे। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखना और असत्य आरोपों से बचाव करना है। 
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यह सुविधा केवल लिपिक मुख्य (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए है, ताकि उन्हें आवंटित परीक्षा केन्द्र या परीक्षा कक्ष में हुई किसी अनियमितता/कदाचार के बारे में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार मिल सके।

शिकायत कैसे दर्ज करें

  • पहले बीपीएससी के Online Application Portal पर जाएं।
  • अपना Username और Password डालकर लॉगिन करें।
  • Dashboard में “GRIEVANCE” Dropdown खोलकर “Exam Malpractice” पर क्लिक करें।
  • शिकायत का विवरण भरें, आवश्यक साक्ष्य/प्रमाण और Affidavit (शपथ-पत्र) अपलोड करें।
  • सभी जानकारी भरने के बाद शिकायत सबमिट करें।

शिकायत दर्ज करने की शर्तें

अभ्यर्थी अपनी शिकायत परीक्षा समाप्ति के 48 घंटे के भीतर दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के साथ Affidavit (शपथ-पत्र) अपलोड करना अनिवार्य है; बिना शपथ-पत्र की शिकायतों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को कथित अनियमितता/कदाचार का पूर्ण विवरण, साक्ष्य/प्रमाण, घटना का समय और संबंधित व्यक्तियों के नाम (यदि ज्ञात हों) स्पष्ट रूप से शिकायत में उल्लेख करना होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट या सतही शिकायतों पर, जिनमें साक्ष्य/शपथ-पत्र नहीं होगा, विचार नहीं किया जाएगा।

शिकायतों की जांच और कार्रवाई

सिर्फ परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी ही शिकायत कर सकते हैं। अन्य कोई व्यक्ति शिकायत नहीं कर सकेगा। असत्य, निराधार, भ्रामक या अफवाह पर आधारित शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आयोग के तहत समर्पित शिकायतों की जांच जिला पदाधिकारी, संबंधित केन्द्राधीक्षक/प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी या जिला के नोडल पदाधिकारी 72 घंटे में करेंगे। जांच में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए साक्ष्य, परीक्षा केन्द्र पर लगे CCTV फुटेज और प्रतिनियुक्त वीक्षकों के कथनों को आधार बनाया जाएगा।

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