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    MP News: घर-घर मतदाता सत्यापन अभियान आज से, आयोग ने नागरिकों से सहयोग की अपील की
 
            	    न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल             
                              Published by: आनंद पवार       
                        
       Updated Tue, 04 Nov 2025 08:09 AM IST
        
       
            सार 
            
            
        
                                    
                मध्यप्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ मतदाताओं के नाम, पता और आयु जैसी जानकारी एकत्र करेंगे ताकि सूची को सटीक और अद्यतन बनाया जा सके।
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                        इन राज्यों में हो रहा है एसआईआर का काम ।
                                    - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स 
                    
    
        
    
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विस्तार
                                                 
                निर्वाचन आयोग भारत की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभियान के तहत 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) प्रत्येक घर जाकर मतदाताओं के नाम, पता, आयु और अन्य विवरण की जानकारी लेंगे।  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि यह अभियान मतदाता सूची को और अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब बीएलओ आपके घर आएं, तो कृपया उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें और अपने नाम, पते और EPIC (मतदाता पहचान पत्र) से जुड़ी जानकारी सही-सही दें।
                                
                
                
                 
                    
                                                                                                        
                                                
                        
                        
                        
                                                                                      
                   
                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
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उन्होंने बताया कि जिन नागरिकों की 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी, उन्हें भी मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इसके लिए आवश्यक फॉर्म भरकर बीएलओ को देना होगा। यदि किसी परिवार का सदस्य अब इस पते पर नहीं रहता या किसी का निधन हो चुका है, तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को देना होगा। ताकि सूची से उसका नाम हटाया जा सके। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बीएलओ सर्वेक्षण के दौरान कोई भी दस्तावेज अपने पास नहीं रखेंगे। वे केवल आवश्यक जानकारी दर्ज करेंगे। नागरिक अपनी पहचान दिखाकर सत्यापन में सहयोग करें।
                                
                
                
                                
                
                                                                                     
            
                            
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
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इस प्रक्रिया के बाद 9 दिसंबर 2025 को प्रारंभिक (ड्रॉफ्ट) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक अपने नाम से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का यह अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे बीएलओ को सही जानकारी दें और सक्रिय रूप से इस अभियान में भाग लें, ताकि प्रदेश की मतदाता सूची पूरी तरह सटीक और पारदर्शी बन सके।
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                                                
                                
                                
                
                                                                
                               
                                                        
        
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            उन्होंने बताया कि जिन नागरिकों की 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी, उन्हें भी मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इसके लिए आवश्यक फॉर्म भरकर बीएलओ को देना होगा। यदि किसी परिवार का सदस्य अब इस पते पर नहीं रहता या किसी का निधन हो चुका है, तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को देना होगा। ताकि सूची से उसका नाम हटाया जा सके। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बीएलओ सर्वेक्षण के दौरान कोई भी दस्तावेज अपने पास नहीं रखेंगे। वे केवल आवश्यक जानकारी दर्ज करेंगे। नागरिक अपनी पहचान दिखाकर सत्यापन में सहयोग करें।
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इस प्रक्रिया के बाद 9 दिसंबर 2025 को प्रारंभिक (ड्रॉफ्ट) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक अपने नाम से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का यह अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे बीएलओ को सही जानकारी दें और सक्रिय रूप से इस अभियान में भाग लें, ताकि प्रदेश की मतदाता सूची पूरी तरह सटीक और पारदर्शी बन सके।