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MP News: मोहन सरकार की अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत, अब सत्र में मिलेंगे 10 आकस्मिक अवकाश
Sat, 25 Jul 2026 05:49 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Sat, 25 Jul 2026 05:49 PM IST
सार
मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए मोहन सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उन्हें पूरे सत्र में 10 दिन के आकस्मिक अवकाश (सीएल) की सुविधा मिलेगी। काम शुरू करते ही एक दिन की सीएल मिलेगी और हर 30 दिन काम पूरा करने पर एक अतिरिक्त सीएल अर्जित होगी। एक बार में अधिकतम तीन दिन की सीएल ले सकेंगे।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अतिथि शिक्षकों को भी सत्र के दौरान आकस्मिक अवकाश (सीएल) की सुविधा मिलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों को पूरे सत्र में कुल 10 आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। मंत्री उदय प्रताप सिंह के अनुसार, अतिथि शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करते ही उसे एक दिन की आकस्मिक अवकाश की पात्रता मिल जाएगी। इसके बाद प्रत्येक 30 दिन का कार्य पूरा करने पर एक अतिरिक्त सीएलअर्जित होगी। इस व्यवस्था से अतिथि शिक्षकों को सत्र के दौरान जरूरत पड़ने पर अवकाश लेने में सुविधा मिलेगी।
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एक बार में अधिकतम 3 दिन की छुट्टी
सरकार ने आकस्मिक अवकाश लेने की सीमा भी तय की है। अतिथि शिक्षक अपने खाते में उपलब्ध सीएल में से एक बार में अधिकतम तीन दिन का आकस्मिक अवकाश ले सकेंगे। हालांकि, पूरे सत्र में उन्हें अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश की सुविधा मिलेगी।
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विभाग को आदेश जारी करने के निर्देश
स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने के लिए विभाग को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के शिक्षकों के हितों की रक्षा और उनके कार्य परिवेश को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है।
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एक बार में अधिकतम 3 दिन की छुट्टी
सरकार ने आकस्मिक अवकाश लेने की सीमा भी तय की है। अतिथि शिक्षक अपने खाते में उपलब्ध सीएल में से एक बार में अधिकतम तीन दिन का आकस्मिक अवकाश ले सकेंगे। हालांकि, पूरे सत्र में उन्हें अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश की सुविधा मिलेगी।
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विभाग को आदेश जारी करने के निर्देश
स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने के लिए विभाग को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के शिक्षकों के हितों की रक्षा और उनके कार्य परिवेश को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है।
