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Datia: ससुर की हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा, भैंस खरीदने के बहाने बुलाकर उतारा मौत के घाट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दतिया
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 17 Jan 2025 10:07 PM IST
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सार
अपर सत्र न्यायाधीश मंजुषा तेकाम ने बहन के ससुर की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 2020 में भैंस खरीदने के बहाने हत्या की गई थी। जांच और गवाहों के आधार पर सजा तय हुई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मंजुषा तेकाम की कोर्ट ने शुक्रवार को हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बहन के ससुर की हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मामला 13 अगस्त 2020 का है जब लरायटा निवासी कमल सिंह यादव भैंस खरीदने के बहाने अंगद यादव और के.पी. यादव के साथ घर से निकले थे। जब वे देर रात तक घर नहीं लौटे, तो परिजनों ने रिश्तेदारी में पता किया। 17 अगस्त तक कोई सुराग नहीं मिलने पर चिरूला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी अंगद यादव, केपी यादव और शिवम यादव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अंगद यादव और केपी यादव ने अपनी बहन के ससुर कमल सिंह को भैंस खरीदने के बहाने बुलाया था। रास्ते में उनका साथी शिवम यादव भी शामिल हो गया। निचरौली के कच्चे रास्ते पर पहुंचकर उन्होंने अपने प्लान को अंजाम दिया।
न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाया। जज मंजुषा तेकाम ने तीनों को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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मामला 13 अगस्त 2020 का है जब लरायटा निवासी कमल सिंह यादव भैंस खरीदने के बहाने अंगद यादव और के.पी. यादव के साथ घर से निकले थे। जब वे देर रात तक घर नहीं लौटे, तो परिजनों ने रिश्तेदारी में पता किया। 17 अगस्त तक कोई सुराग नहीं मिलने पर चिरूला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी अंगद यादव, केपी यादव और शिवम यादव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अंगद यादव और केपी यादव ने अपनी बहन के ससुर कमल सिंह को भैंस खरीदने के बहाने बुलाया था। रास्ते में उनका साथी शिवम यादव भी शामिल हो गया। निचरौली के कच्चे रास्ते पर पहुंचकर उन्होंने अपने प्लान को अंजाम दिया।
न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाया। जज मंजुषा तेकाम ने तीनों को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।