सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MP High Court Transfer order of Assistant Manager cancelled

MP High Court: सहायक प्रबंधक का स्थानांतरण आदेश निरस्त, जानें क्या है पूरा मामला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 16 Jan 2024 09:40 PM IST
विज्ञापन
सार

MP High Court: नियमानुसार बैंक कर्मी को दो बार प्रार्थना के आधार पर स्थानांतरित करने के प्रावधान का पालन होना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।

MP High Court Transfer order of Assistant Manager cancelled
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार

जबलपुर हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा की सिवनी शाखा में पदस्थ सहायक प्रबंधक आशीष साहू के भीलवाड़ा स्थानांतरण का आदेश निरस्त कर दिया है। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने उक्त निर्देश दिए हैं।

Trending Videos


मामले में आवेदक आशीष की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी व अमित चौधरी ने पक्ष रखा। जिन्होंने दलील दी कि इस तरह मध्यप्रदेश के सिवनी से राजस्थान के भीलवाड़ा भेजना अनुचित है, जिस तरह मोबाइल पर मैसेज भेजकर रिलीव किया गया, वह भी उचित नहीं है। इस रवैये के विरूद्ध पूर्व में याचिका दायर की गई थी, जिसे एकलपीठ ने निरस्त कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर यह अपील दायर की गई है। नियमानुसार बैंक कर्मी को दो बार प्रार्थना के आधार पर स्थानांतरित करने के प्रावधान का पालन होना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि दुर्भावनावश परेशान करने की नियत से स्थानांतरण किया गया है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने तबादला आदेश निरस्त कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed