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Singrauli News: हत्या के दो गंभीर प्रकरणों में आरोपियों को आजीवन कारावास, जानें खौफनाक वारदात की पूरी कहानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली
Published by: सिंगरौली ब्यूरो
Updated Fri, 24 Apr 2026 09:26 AM IST
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सार
सिंगरौली में दो अलग-अलग हत्या मामलों में अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की सटीक जांच और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला आया।
फाइल फोटो
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विस्तार
हत्या के दो अलग-अलग गंभीर प्रकरणों में सिंगरौली पुलिस की प्रभावी विवेचना, सटीक साक्ष्य संकलन और मजबूत अभियोजन के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इन दोनों मामलों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और पेशेवर जांच की सराहना की जा रही है।
पहला मामला: पुरानी रंजिश में युवक की हत्या
पहला मामला थाना बैढ़न क्षेत्र के ग्राम बुढ़ेला का है। 8-9 जनवरी 2025 की दरमियानी रात आरोपी बसंत शर्मा ने पुरानी रंजिश के चलते आलोक शर्मा उर्फ सोनू के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। आरोपी ने लाठी-डंडों एवं अन्य हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे घर लाए, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर अपराध क्रमांक 35/2025 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी, बैढ़न ने 20 अप्रैल 2026 को आरोपी बसंत शर्मा को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
दूसरा मामला: महिला की हत्या में आरोपी दोषी करार
दूसरा मामला थाना लांघाडोल क्षेत्र का है। 15 मार्च 2024 को हीरामती सिंह ने सूचना दी थी कि किरका जंगल स्थित झाला के पास एक महिला मृत अवस्था में पड़ी है। महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान पाए गए थे। पुलिस ने अपराध क्रमांक 75/2024 दर्ज कर जांच शुरू की। तत्कालीन एसडीओपी देवसर राहुल सैयाम के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक पुष्पेंद्र धुर्वे ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर महत्वपूर्ण भौतिक एवं मौखिक साक्ष्य जुटाए।
ये भी पढ़ें- भोपाल में लॉरेंस गैंग पर शिकंजा: गिरोह का ‘कॉर्पोरेट मॉडल’ उजागर, 10 करोड़ के फिरौती केस में तीन गिरफ्तार
आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार खंडेलवाल, सिंगरौली (मुख्यालय बैढ़न) ने 23 अप्रैल 2026 को आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन की मजबूत पैरवी
दोनों प्रकरणों में न्यायालय में पैरवी विशेष लोक अभियोजक एवं प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजीव सिंह द्वारा प्रभावी ढंग से की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को कठोर सजा दिलाई जा सकी।
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पहला मामला थाना बैढ़न क्षेत्र के ग्राम बुढ़ेला का है। 8-9 जनवरी 2025 की दरमियानी रात आरोपी बसंत शर्मा ने पुरानी रंजिश के चलते आलोक शर्मा उर्फ सोनू के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। आरोपी ने लाठी-डंडों एवं अन्य हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे घर लाए, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर अपराध क्रमांक 35/2025 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
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घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी, बैढ़न ने 20 अप्रैल 2026 को आरोपी बसंत शर्मा को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
दूसरा मामला: महिला की हत्या में आरोपी दोषी करार
दूसरा मामला थाना लांघाडोल क्षेत्र का है। 15 मार्च 2024 को हीरामती सिंह ने सूचना दी थी कि किरका जंगल स्थित झाला के पास एक महिला मृत अवस्था में पड़ी है। महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान पाए गए थे। पुलिस ने अपराध क्रमांक 75/2024 दर्ज कर जांच शुरू की। तत्कालीन एसडीओपी देवसर राहुल सैयाम के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक पुष्पेंद्र धुर्वे ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर महत्वपूर्ण भौतिक एवं मौखिक साक्ष्य जुटाए।
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आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार खंडेलवाल, सिंगरौली (मुख्यालय बैढ़न) ने 23 अप्रैल 2026 को आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन की मजबूत पैरवी
दोनों प्रकरणों में न्यायालय में पैरवी विशेष लोक अभियोजक एवं प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजीव सिंह द्वारा प्रभावी ढंग से की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को कठोर सजा दिलाई जा सकी।

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