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Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से झटका, दूसरी म्यूजिक कंपनी के लिए गाने पर प्रतिबंध

Fri, 08 Sep 2023 12:05 PM IST
दीक्षा पाठक अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 08 Sep 2023 12:05 PM IST
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Khesari Lal Yadav Delhi High Court verdict in favor of Global Music Junction Banning him till 30 september 202
खेसारी लाल यादव - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में भोजपुरी सिनेमा के गायक व अभिनेता खेसारी लाल यादव पर दूसरी म्यूजिक कंपनी के साथ गाना गाने के लिए दो साल तक प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने गायक और अभिनेता खेसारी लाल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत  ने खेसारी लाल यादव को 30 सितंबर 2025 तक अपने नए गानों  के लिए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी अन्य कंपनी से जुड़ने से रोक दिया है।

Khesari Lal Yadav Delhi High Court verdict in favor of Global Music Junction Banning him till 30 september 202
खेसारी लाल यादव - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

दरअसल, खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच  27 मई 2021 को 30 महीनों के भीतर 200 गानों को लेकर पांच करोड़ रुपये में करार हुआ था। 30 महीने बीत जाने के बाद खेसारी लाल यादव को लगा कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ उनका करार खत्म हो गया और वह दूसरी म्यूजिक कंपनी के लिए गाने गाने लगे। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। और, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने गायक खेसारी लाल यादव के दावे को गलत ठहराते हुए ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया।

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Khesari Lal Yadav Delhi High Court verdict in favor of Global Music Junction Banning him till 30 september 202
खेसारी लाल यादव - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

अभिनेता गायक खेसारी लाल यादव ने अदालत के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा था कि उनको अंग्रेजी नहीं आती है। इसलिए वह एग्रीमेंट को ठीक से नहीं समझ पाए। ग्लोबल म्यूजिक ने उनके खिलाफ साजिश की है। लेकिन खेसारी लाल यादव के इस तर्क को  अदालत ने  मानने से इनकार कर दिया और  खेसारी लाल यादव को 30 सितंबर 2025 तक  ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा दूसरी म्यूजिक कंपनी के लिए रोक लगा दी।

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Khesari Lal Yadav Delhi High Court verdict in favor of Global Music Junction Banning him till 30 september 202
खेसारी लाल यादव - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

अदालत ने अपने फैसले में  खेसारी लाल यादव  को भोजपुरी फिल्म उद्योग में सक्रिय रूप से काम करने, राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर प्रदर्शन करने, अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करने और मंच पर दर्शकों का मनोरंजन करने की अनुमति दी है। इस बारे में अभिनेता गायक खेसारी लाल यादव का कहना है कि वह अदालत के इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन बात अभी यही खत्म नहीं हुई है।

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खेसारी लाल यादव - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

अभिनेता गायक खेसारी लाल यादव ने अपने एक बयान में कहा, 'मुझे जितने पैसे म्यूजिक कंपनी के तरफ से मिले थे, उतना काम करके मैंने दे दिया। मैं अदालत के इस फैसले का सम्मान करता हूं। लेकिन बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। आगे और भी रास्ते हैं। धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है। अगर धैर्य है तो जिंदगी में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मैं गरीबी से उठकर यहां तक पहुंचा हूं। ईश्वर ने चाहा तो आगे सब ठीक होगा। कष्ट तो होता है, लेकिन मैं हताश नहीं हूं।'

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