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ATM Cash Trapped: एटीएम से पैसे नहीं निकले और खाते से कट गए? जानें 24 घंटे में वापस पाने का नियम

Fri, 17 Jul 2026 03:15 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 17 Jul 2026 03:15 PM IST
सार

ATM Cash Trapped Solution: अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां लोग जब ATM से पैसे निकालते हैं तो कुछ लोगों का पैसा नहीं निकलता है लेकिन खाते से कट जाता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?

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ATM Cash Withdrawal Failure: RBI Rules to Get Your Trapped Money Back in Account Within 24 Hours
एटीएम से पैसे फंसना समाधान - फोटो : AI

ATM Cash Trapped Solution: आजकल हम सभी पैसों की जरूरत पड़ने पर तुरंत पास के किसी भी एटीएम मशीन पर चले जाते हैं। आमतौर पर लोग ATM से आसानी से पैसे निकाल लेते हैं, मगर कुछ मामलों में तकनीकी खराबी या बिजली कटने की वजह से एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, एटीएम मशीन से कैश (नकद) तो बाहर नहीं आता, लेकिन मोबाइल पर तुरंत मैसेज आ जाता है कि आपके खाते से पैसे कट चुके हैं। 



एसी स्थिति में कोई भी आम इंसान बुरी तरह घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करें। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, ऐसे मामलों में आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और आप इसे अपने खाते में आसानी से वापस पा सकते हैं।

ATM Cash Withdrawal Failure: RBI Rules to Get Your Trapped Money Back in Account Within 24 Hours
मशीन से पैसे न निकलने पर तुरंत करें ये पहला काम - फोटो : फाइल

मशीन से पैसे न निकलने पर तुरंत करें ये पहला काम
जैसे ही आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो, सबसे पहले एटीएम मशीन से निकलने वाली ट्रांजैक्शन स्लिप (पर्ची) को संभाल कर रख लें। अगर पर्ची नहीं निकली है, तो अपने मोबाइल पर आए पैसे कटने वाले मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद उसी एटीएम के केबिन में या मशीन के ऊपर लिखे बैंक के टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

ATM Cash Withdrawal Failure: RBI Rules to Get Your Trapped Money Back in Account Within 24 Hours
5 दिनों के भीतर पैसा वापस करने का है कड़ा सरकारी नियम - फोटो : Adobe Stock

5 दिनों के भीतर पैसा वापस करने का है कड़ा सरकारी नियम
आरबीआई के सख्त नियमों के मुताबिक, एटीएम से पैसे न निकलने पर बैंक को शिकायत मिलने के 5 वर्किंग डे के भीतर आपका कटा हुआ पैसा वापस आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। हालांकि, आधुनिक तकनीक और ऑटो-रिवर्सल सिस्टम की वजह से ज्यादातर मामलों में यह पैसा 24 घंटे के भीतर ही अपने आप ग्राहक के बैंक अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाता है।

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ATM Cash Withdrawal Failure: RBI Rules to Get Your Trapped Money Back in Account Within 24 Hours
तय समय पर पैसा न मिलने पर बैंक देगा हर दिन का जुर्माना - फोटो : AdobeStock

तय समय पर पैसा न मिलने पर बैंक देगा हर दिन का जुर्माना
अगर आपका बैंक शिकायत करने के 5 दिनों के बाद भी आपके फंसे हुए पैसे वापस नहीं लौटा पाता है, तो आरबीआई के नियमानुसार बैंक को आपको हर्जाना देना होगा। 5 दिन बीत जाने के बाद, बैंक हर एक दिन की देरी के लिए आपको 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना देगा। यह पेनल्टी राशि बैंक खुद-ब-खुद आपके खाते में जमा करने के लिए बाध्य है।

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यहां करें सीधे ऑनलाइन शिकायत (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock
यहां करें सीधे ऑनलाइन शिकायत
अगर कस्टमर केयर पर शिकायत करने के बाद भी एक महीने तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, तो आप मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। आम इंसान सीधे आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल की आधिकारिक वेबसाइट (cms.rbi.org.in) पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। लोकपाल की दखल के बाद बैंक को तुरंत आपका पैसा ब्याज और हर्जाने के साथ लौटाना पड़ता है।
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