ITR Filing: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। पहले यह तारीख 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए इस तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया। आईटीआर भरने के लिए अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। हालांकि, सात सितंबर तक दाखिल हुई रिटर्न्स की रफ्तार उम्मीद से काफी कम है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि अगर उनकी सालाना आय टैक्स फ्री लिमिट से कम है तो आईटीआर भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुछ परिस्थितियों में आपकी टैक्सेबल इनकम भले ही शून्य, लेकिन आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ऐसा न करने पर सिर्फ जुर्माना लग सकता है बल्कि आयकर विभाग नोटिस भी भेजा जा सकता है।
ITR Filing: क्या बिना कमाई के भी भरना होता है ITR, क्या ऐसे लोगों को भी नोटिस भेजता है आयकर विभाग?
ITR Filing: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। पहले यह तारीख 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए इस तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया।
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विदेश यात्रा पर दो लाख खर्च होने पर
अगर कोई शख्स विदेश यात्रा पर सालभर में दो लाख या उससे ज्यादा खर्च करता है, तो आईटीआर फाइल अनिवार्य है। यह खर्च पर्सनल ट्रिप का हो या बिजनेस ट्रिप का दोनों ही स्थितियों में आईटीआर फाइल करना होता है।
एक लाख से ज्यादा बिजली बिल आने पर
अगर सालाना बिजली का बिल एक लाख रूपये से अधिक आता है, तो आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। इससे आयकर विभाग आपके खर्च और आय के बीच अंतर को ट्रैक करता है। यह नियम में वो लोग आते हैं, जो कमाई कम दिखाते हैं लेकिन खर्च ज्यादा करते हैं।
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टीडीएस कटता है, तो भी जरूरी है आईटीआर
अगर आपकी आय पर सालभर में 25 हजार रुपये या उससे ज्यादा टीडीएस कटा है, तो आपके लिए आईटीआर दाखिल करना जरूरी है। सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा 50 हजार रखी गई है।
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ऐसी संपत्ति और खाते वाले लोगों को भी ITR भरना है जरूरी
अगर आपकी विदेश में कोई संपत्ति है या आप किसी विदेशी बैंक खाते में साइनिंग अथॉरिटी रखते हैं तो आपको आईटीआर भरना जरूरी है। आईटीआर दाखिल करते वक्त आपको अपनी विदेशी आय और एसेट्स की पूरी जानकारी देनी होगी।