Health Insurance Claim Rejected: आज के समय में महंगे इलाज और अस्पतालों के बढ़ते खर्चों से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी माना जाता है। लोग हर साल समय पर प्रीमियम भरते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल के बिलों की चिंता न करनी पड़े। मगर कई बार ऐसा होता है कि इलाज के बाद जब हम कंपनी से क्लेम मांगते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी बिना किसी ठोस कारण या छोटी-छोटी बातों का बहाना बनाकर हमारे क्लेम को खारिज कर देती है।
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हेल्थ इंश्योरेंश: इंश्योरेंश कंपनी ने बिना कारण रिजेक्ट कर दिया क्लेम? जानें कहां करना होगा शिकायत
Wed, 02 Sep 2026 06:15 PM IST
Shikhar Baranawal
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:15 PM IST
सार
अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां बिना कारण इश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। आइए इस लेख में ये समझते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो उनके पास क्या विकल्प हैं, और वे कहां इसकी शिकायत कर सकते हैं।
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हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
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कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क
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कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क
- क्लेम रिजेक्ट होने पर सबसे पहले आपको सीधे अपनी बीमा कंपनी के ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर से संपर्क करना चाहिए।
- नियमों के अनुसार हर कंपनी को तय समय के भीतर आपकी शिकायत की समीक्षा करके उसका समाधान करना अनिवार्य होता है।
बीमा लोकपाल के पास जाने का विकल्प
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बीमा लोकपाल के पास जाने का विकल्प
- अगर बीमा कंपनी आपकी शिकायत का संतोषजनक जवाब नहीं देती या मामले को टालती है, तो आप बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं।
- यह एक स्वतंत्र निकाय है जो कंपनियों और ग्राहकों के बीच के विवादों को बिना फीस के आसानी से सुलझाता है।
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IRDAI के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत
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IRDAI के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत
- आप देश के बीमा नियामक प्राधिकरण IRDAI के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल 'बीमा भरोसा' पर जाकर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- यहां शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित बीमा कंपनी पर नियमों के तहत त्वरित कार्रवाई की जाती है।
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उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाना
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उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाना
- अगर ऊपर दिए गए किसी भी माध्यम से आपकी समस्या का समाधान नहीं निकलता है, तो आप कानूनी सलाह लेकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकते हैं।
- आपके आरोप सही पाए जाने पर कोर्ट के जरिए आप अपने क्लेम का पैसा और मुआवजा पा सकते हैं।