Bank account inactive period: आज के इस डिजिटल दौर में बैंक अकाउंट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। वहीं कई लोग लंबे समय तक अपने बैंक खाते में कोई लेन-देन नहीं करते हैं। इस कारण कई लोगों का सवाल रहता है कि कितने दिनों तक ट्रांजैक्शन न करने पर बैंक अकाउंट इनएक्टिव या डॉर्मेंट हो सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों की मानें, तो अगर किसी अकाउंट से लगातार 12 महीने तक कोई भी वित्तीय लेन-देन नहीं होता, तो वह अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। वहीं अगर यह अवधि 24 महीने यानी दो साल तक पहुंच जाती है, तो बैंक उस खाते को डॉर्मेंट अकाउंट की कैटेगरी में डाल देता है।
Bank Account: कितने दिनों तक लेन देन न करने पर बैंक अकाउंट हो सकता है इनएक्टिव? जानें यहां
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Sun, 08 Feb 2026 03:06 PM IST
सार
Bank account inactive rule: कई लोगों का अक्सर सवाल रहता है कि बैंक अकाउंट में कितने दिनों तक लेनदेन न करने पर बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है? आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं।
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