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Bank Account: कितने दिनों तक लेन देन न करने पर बैंक अकाउंट हो सकता है इनएक्टिव? जानें यहां

यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Sun, 08 Feb 2026 03:06 PM IST
सार

Bank account inactive rule: कई लोगों का अक्सर सवाल रहता है कि बैंक अकाउंट में कितने दिनों तक लेनदेन न करने पर बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है? आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। 

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How Long Inactivity Can Make Your Account Dormant Know RBI Rules
Bank Account - फोटो : Adobe Stock

Bank account inactive period: आज के इस डिजिटल दौर में बैंक अकाउंट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। वहीं कई लोग लंबे समय तक अपने बैंक खाते में कोई लेन-देन नहीं करते हैं। इस कारण कई लोगों का सवाल रहता है कि कितने दिनों तक ट्रांजैक्शन न करने पर बैंक अकाउंट इनएक्टिव या डॉर्मेंट हो सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों की मानें, तो अगर किसी अकाउंट से लगातार 12 महीने तक कोई भी वित्तीय लेन-देन नहीं होता, तो वह अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। वहीं अगर यह अवधि 24 महीने यानी दो साल तक पहुंच जाती है, तो बैंक उस खाते को डॉर्मेंट अकाउंट की कैटेगरी में डाल देता है। 

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Bank Account - फोटो : freepik

आपका बैंक अकाउंट जब डोर्मेंट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, तो उस समय बैंकिंग से जुड़ी कई सुविधाओं को बंद कर दिया जाता है। इस दौरान आप डेबिट कार्ड और एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। वहीं नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी काम नहीं करती है। 

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Bank Account - फोटो : freepik

ऑनलाइन पेमेंट, UPI और फंड ट्रांसफर को भी रोक दिया जाता है। इन सब के अलावा ऑटो-डेबिट, EMI या बिल पेमेंट फेल होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। इनएक्टिव या डॉर्मेंट अकाउंट होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। खाते में जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित रहती है।

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Bank Account - फोटो : freepik

अगर आपका बैंक अकाउंट डॉर्मेंट हो गया है, तो उसे दोबारा आप आसानी से एक्टिव करा सकते हैं। कई बार बैंक ग्राहक से KYC अपडेट कराने को कहता है। इसमें पहचान पत्र, आधार कार्ड, पता प्रमाण और कभी-कभी पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों की मांग की जाती है। 

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Bank Account - फोटो : Adobe Stock

अगर आप कई वर्षों तक अपने बैंक खाते में कोई लेनदेन नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में बैंक सेंट्रल फंड में आपके पैसों को ट्रांसफर कर देता है। इसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट फंड कहा जाता है। हालांकि, यहां से भी आप अपने राशि को सही दस्तावेजों को दिखाकर क्लेम कर सकते हैं।

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