भारत में हर रोज लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। वहीं त्योहारी सीजन में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। अक्सर देखने को मिलता है कि देश में कई ट्रेनें घंटों लेट चलती हैं। इससे सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण लोगों की कई योजनाएं बिगड़ जाती हैं। ऐसे में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों का अक्सर सवाल रहता है कि क्या ट्रेन लेट होने की स्थिति में भारतीय रेलवे यात्रियों को रिफंड देता है?
भारतीय रेलवे ट्रेन के लेट होने की स्थिति में यात्रियों को रिफंड देता है। इसको लेकर भारतीय रेलवे ने नियम बना रखे हैं। अगर आपकी ट्रेन निर्धारित समय से कुछ घंटे लेट हो जाती है तो इस स्थिति में आप रिफंड ले सकते हैं?
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रेलवे ने अपने नियमों में इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है कि कितनी देर ट्रेन लेट होने की स्थिति में आप रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रेन के कितने घंटे लेट होने पर आप रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं?
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भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर कोई ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो जाती है, तो इस स्थिति में आप रिफंड का दावा कर सकते हैं। हालांकि, ट्रेन लेट होने की स्थिति में आपको रिफंड क्लेम करने के लिए टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट यानी टीडीआर फाइल करना होगा।
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अगर आप ट्रेन लेट होने पर टीडीआर फाइल नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आप टीडीआर आसानी से फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको किन्हीं दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा।
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टीडीआर फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉगिन करना है। आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। टीडीआर फाइल करने के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा।
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