ITR Documents: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने करने की आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर भरने की आखिरी तीराख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है, जो पहले 31 जुलाई 2025 थी। यह आखिरी तारीख उन सभी लोगों के लिए, जिन्हें अकाउंट को ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सैलरी और पेंशन पाने वाले लोग। हालांकि, जिन करदाताओं को ऑडिट करानी होती है, उनके लिए आईटीआर भरने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ITR Documents: आईटीआर भरते समय इन 5 डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत, नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना
ITR Documents: 15 सितंबर की तारीख नजदीक आ चुकी है, लेकिन अभी लाखों करदाता आईटीआर भर रहे हैं। आज हम आपको इस खबर मेंउन 5 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे, जिनकी आईटीआर भरते समय जरूरत होती है।
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फॉर्म 16
सैलरी पाने वाले करदाताओं के लिए फॉर्म 16 एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। दरअसल, कंपनियां पहले ही सैलरी पर टीडीएस काटती हैं। इसके कारण वित्त वर्ष के दौरान काटे गए टीडीएस के प्रूफ के लिए फॉर्म-16 देना जरूरी होता है। इस सर्टिफिकेट से करदाता सैलरी स्टेटमेंट को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म में पहले से भरे होते हैं।
कैपिटल गेन डॉक्यूमेंट
अगर आपने किसी शेयर्स या म्यूचुअल फंड को बेचा है और आपको किसी तरह का कैपिटल गेन हुआ है तो इसकी आईटीआर में जानकारी देना जरूरी होता है। इसमें कोई परेशानी न हो उसके लिए अपने स्टॉक ब्रोकर से कैपिटल गेन स्टेटमेंट लेना ठीक होता है। इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपने लॉन्ग टर्म के साथ शॉर्ट टर्म के लिए कहां-कहां निवेश किया है।
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट
टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आपको यह स्टेटमेंट मिल जाएगा। इससे आईटीआर भरने की प्रक्रिया काफी हद तक आसान हो जाती है। इस स्टेटमेंट से सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट, डिविडेंड, संपत्तियों की खरीद-बिक्री की जानकारी दी रहती है।
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बैंक स्टेटमेंट
करदाताओं को बैंक और डाकघरों से मिली ब्याज का सर्टिफिकेट अपने पास रखना चाहिए। इसके साथ ही उस फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष का बैंक स्टेटमेंट भी ले लेना चाहिए। इससे आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दी गई जानकारी को वैरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा उस कमाई के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, जो एआईएस में नहीं होती है।
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