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New Labour Codes 2026: Employees will now receive their remaining leave money every year
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सरकार ने कर दी कर्मचारियों की मौज: बची हुई छुट्टियों के अब हर साल कंपनी को देने होंगे पैसे, जानें नया नियम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Prakash Chand Joshi
Updated Mon, 06 Apr 2026 10:58 AM IST
सार
New Labour Codes 2026: जहां पहले कंपनी छोड़ने पर ही बची हुई छुट्टियों के पैसे मिलते थे, तो वहीं अब नए नियम के मुताबिक, कर्मचारियों को उनकी बची हुई छुट्टियों के पैसे हर साल मिलेंगे।
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कंपनी को कर्मचारियों की बची हुई छुट्टियों के पैसे अब हर साल देने होंगे।
- फोटो : Amar Ujala
New Labour Codes Rule For Employee Leaves: जब भी आप कोई कंपनी जॉइन करते हैं तो कई चीजों पर बातचीत होती है जिसमें से एक छुट्टियां भी होती हैं। हर कंपनी की छुट्टियों को लेकर अलग-अलग पॉलिसी हो सकती है, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों ओर लेबर कोड को ध्यान में रखकर ही नियम बनाने होते हैं।
वहीं, अब केंद्र सरकार द्वारा नए लेबर कोड के तहत कई बदलाव किए गए हैं जिसमें से एक बदलाव आपको हर साल मिलने वाली छुट्टियों को लेकर भी है। इस नियम के तहत अब आपको रिटायरमेंट या कंपनी छोड़ने पर नहीं बल्कि, हर साल बची हुई छुट्टियों के पैसे मिलेंगे। चलिए जानते हैं नए नियम के बारे में...
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कंपनी को कर्मचारियों की बची हुई छुट्टियों के पैसे अब हर साल देने होंगे।
- फोटो : Adobe Stock
छुट्टियों को लेकर क्या कहता है नया नियम?
नए लेबर कोड के मुताबिक, अब कर्मचारी की अगर साल भर में छुट्टियां बचती है तो उन्हें साल के आखिर में कैश करवा सकता है
इसमें आप एक साल के भीतर अधिकतम 30 छुट्टियों को कैरी फॉरवर्ड यान अगले साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं
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कंपनी को कर्मचारियों की बची हुई छुट्टियों के पैसे अब हर साल देने होंगे।
- फोटो : Adobe Stock
साल भर में कितनी छुट्टियों के मिलेंगे पैसे?
उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की साल के आखिर में 50 छुट्टियां बची तो ऐसे में कर्मचारी अपनी 30 छुट्टियों को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है
वहीं, बची हुई 20 छुट्टियों के कंपनी को साल के आखिरी में कर्मचारी को पैसे देने होंगे
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कंपनी को कर्मचारियों की बची हुई छुट्टियों के पैसे अब हर साल देने होंगे।
- फोटो : freepik
इस बात को भी जान लीजिए कि बॉस द्वारा मना की गई छुट्टी इसमें गिनी नहीं जाएगी
इसे ऐसे समझिए कि आपने बॉस से छुट्टी मांगी और आपको वो छुट्टी नहीं दी गई, तो ये 30 दिन वाली छुट्टियों (जो आप आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं) में नहीं गिनी जाएगी
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कंपनी को कर्मचारियों की बची हुई छुट्टियों के पैसे अब हर साल देने होंगे।
- फोटो : Adobe Stock
इन नियमों को भी जान लें
कोई कर्मचारी अगर इस्तीफा देता है तो कंपनी को उसका फुल एंड फाइनल दो दिन यानी 48 घंटों के भीतर करना होगा
जहां पहले अर्न लीव के लिए वे लोग ही पात्र होते थे, जो 240 दिन काम करते थे। पर अब इसके लिए 240 नहीं बल्कि, सिर्फ 180 दिन के बाद ही छुट्टियां कमाने और उन्हें कैश करवाने के लिए पात्र होंगे
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