रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने के लिए कुली करना हो तो पहले तय किराया जान लेना जरूरी है। दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से निर्धारित शुल्क से ज्यादा रकम वसूलने के कई मामले सामने आए हैं। उत्तर रेलवे के औचक और डिकॉय जांच अभियान में 13 लाइसेंसधारी पोर्टर मनमानी वसूली करते पकड़े गए। आनंद विहार टर्मिनल पर एक कुली ने सामान ढोने के लिए यात्री से पहले 800 रुपये मांगे। बातचीत के बाद सौदा 500 रुपये में तय हुआ और उसने यही रकम वसूल ली। जबकि उस सामान की निर्धारित ढुलाई फीस केवल 230 रुपये थी। तो आज की इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुली अगर ज्यादा पैसे मांगता है तो रेलवे ने उसके लिए क्या नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं।
Porter Overcharging: रेलवे स्टेशन पर कुली ने मांगा मनमाना पैसा? तुरंत करें ये काम, एक शिकायत और होगी कार्रवाई
Porter Overcharging: दिल्ली के आनंद विहार, नई दिल्ली, दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर तय शुल्क से ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप में 13 पोर्टर जांच में पकड़े गए। रेलवे ने इनके बैज जब्त कर कार्रवाई शुरू की है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इन स्टेशनों पर होती है ज्यादा वसूली
इसी तरह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 20 किलोग्राम सामान के लिए यात्रियों से 250 से 300 रुपये तक लिए जाने के मामले मिले। यहां निर्धारित शुल्क 140 रुपये है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी पांच पोर्टर दो सामानों के लिए तय 280 रुपये के बजाय 300 से 500 रुपये तक लेते मिले। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर भी ज्यादा वसूली के कई मामले सामने आए।
बैज जब्त, ड्यूटी से हटाने की तैयारी
उत्तर रेलवे के जांच अभियान में कुछ पोर्टर यात्रियों से मनमाने रेट पर सौदेबाजी करते और यूपीआई या क्यूआर कोड से भुगतान लेते मिले। एक पोर्टर के पास पहचान-पत्र नहीं था, जबकि एक और ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया। रेलवे ने मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पोर्टरों के बैज यानी बिल्ले तत्काल जब्त किए हैं। उन्हें ड्यूटी से हटाकर अगले आदेश तक रोकने का प्रस्ताव है। इसके अलावा लागू नियमों और लाइसेंस शर्तों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
ज्यादा पैसे मांगे तो ऐसे करें शिकायत
यात्री सबसे पहले स्टेशन पर लगे रेट लिस्ट बोर्ड से सामान के वजन के हिसाब से निर्धारित शुल्क जांच लें। इसके बाद पोर्टर का बैज नंबर जरूर नोट करें। शिकायत स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर, कमर्शियल स्टाफ अथवा चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर से की जा सकती है। पूछताछ काउंटर से शिकायत पुस्तिका लेकर लिखित शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है।
हेल्पलाइन नंबर पर भी कर सकते हैं शिकायत
इसके अलावा RailMadad ऐप के Station Complaints विकल्प से लाइसेंसधारी पोर्टर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। RailMadad की वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। यात्री हेल्पलाइन 139 पर फोन करके भी कुली की ज्यादा वसूली की शिकायत कर सकते हैं।
Mini Gas Stove: छोटा गैस स्टोव इस्तेमाल करते हैं तो जरूर बरतें ये सावधानियां, वरना हो सकता है बड़ा हादसा
ज्वलनशील पदार्थों के अलावा ट्रेन में कौन-कौन सी चीजें सामान के तौर पर ले जाना प्रतिबंधित है? यहां जानें