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Bank Locker: लॉकर में रखे सामान की चोरी होने पर बैंक आपको कितना मुआवजा देगा? जानें नियम

यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 31 May 2026 08:28 PM IST
सार

Bank Locker Stolen Items Recovery Amount: जब भी लोग बैंक लॉकर में अपना कोई सामान रखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है, और गायब होने पर बैंक की जिम्मेदारी होगी। मगर असल में इसके पीछे कई दांवपेंच हैं जिसके बारे में सभी लोगों को समझना चाहिए।

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RBI Bank Locker Rules: How Much Compensation Bank Will Pay If Your Locker Items Are Stolen or Destroyed
बैंक लॉकर का इंश्योरेंश - फोटो : Adobe Stock

Act Of God Rules For Indian Banks: अक्सर लोग अपने सोने-चांदी के गहने और जरूरी कागजात सुरक्षा के लिहाज से बैंक के लॉकर में रखते हैं। आम इंसान को लगता है कि बैंक लॉकर में उसका कीमती सामान सौ फीसदी सुरक्षित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर बैंक में चोरी हो जाए, डकैती पड़े या आग लगने से लॉकर का सामान जल जाए, तो बैंक आपको कितना मुआवजा देगा? 



भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित नियमों के अनुसार, बैंक अब अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला नहीं झाड़ सकते। हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको आपके पूरे नुकसान की भरपाई मिल जाएगी। आरबीआई ने मुआवजे के लिए एक खास कानूनी गणित तय किया है, जिसे हर लॉकर धारक के लिए समझना बेहद जरूरी है। आइए बहुत ही सरल शब्दों में जानते हैं कि ऐसी दुर्घटना होने पर बैंक आपको कितना पैसा देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।

RBI Bank Locker Rules: How Much Compensation Bank Will Pay If Your Locker Items Are Stolen or Destroyed
चोरी, डकैती या आग लगने पर मुआवजे का कानूनी नियम - फोटो : Adobe Stock

चोरी, डकैती या आग लगने पर मुआवजे का कानूनी नियम

  • अगर बैंक की लापरवाही, चोरी, डकैती, शॉर्ट-सर्किट से आग लगने या इमारत गिरने के कारण लॉकर को नुकसान पहुंचता है, तो बैंक मुआवजा देने के लिए बाध्य है।
  • इस स्थिति में बैंक आपको उस लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना मुआवजा देगा।
  • जैसे- आपके बैंक लॉकर का सालाना किराया ₹2,000 है, तो सामान गायब या नष्ट होने पर बैंक आपको अधिकतम ₹2 लाख (2,000×100) का मुआवजा देगा, चाहे सामान कितने भी करोड़ का क्यों न हो।
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इन स्थितियों में बैंक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा - फोटो : Adobe Stock

इन स्थितियों में बैंक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा

  • अगर लॉकर का सामान किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, बाढ़, आसमानी बिजली गिरने या सुनामी के कारण खराब होता है, तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
  • अगर ग्राहक की अपनी किसी लापरवाही के कारण लॉकर में रखा सामान खराब होता है, तो भी बैंक ₹1 का भी मुआवजा देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।
  • बैंक कभी भी आपके लॉकर के अंदर रखे सामान का बीमा नहीं करता है, क्योंकि बैंक को खुद नहीं पता होता कि अंदर क्या रखा है।
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बैंक लॉकर को अधिक सुरक्षित बनाने के कुछ उपाय - फोटो : Adobe Stock

बैंक लॉकर को अधिक सुरक्षित बनाने के कुछ उपाय

  • अगर लॉकर में बहुत ज्यादा कीमती गहने हैं, तो आप बीमा कंपनियों से अलग से 'लॉकर प्रोटेक्शन इंश्योरेंस' पॉलिसी खरीद सकते हैं।
  • सीलन या पानी से बचाने के लिए अपने जरूरी कागजात और ज्वेलरी बॉक्स को हमेशा प्लास्टिक के जिपलॉक या वाटरप्रूफ बैग में बंद करके ही लॉकर में रखें।
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लॉकर धारकों के लिए आरबीआई के अन्य जरूरी नियम - फोटो : adobestock
लॉकर धारकों के लिए आरबीआई के अन्य जरूरी नियम
  • अगर आपने पिछले 1 से 3 साल तक अपने लॉकर को एक बार भी नहीं खोला है, तो बैंक सुरक्षा कारणों से आपका लॉकर तोड़ सकता है।
  • सभी ग्राहकों के लिए बैंक के साथ नए संशोधित नियमों वाले 'लॉकर एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर करना और उसकी एक कॉपी अपने पास रखना अनिवार्य है।
  • समझदारी इसी में है कि आप लॉकर में जो भी सामान रख रहे हैं, उसकी एक लिखित लिस्ट और फोटो हमेशा अपने घर पर सुरक्षित रखें।
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