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Traffic Rule: रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाने वाले सावधान, आप पर भी दर्ज हो सकती है एफआईआर, जानें क्या है मामला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Wed, 07 Jan 2026 12:59 PM IST
सार
रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाने पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। इस पर दिल्ली से एक मामला सामने निकलकर आया है।
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FIR On Driving Wrong Side
- फोटो : AdobeStock
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इन दिनों दिल्ली की एक घटना खूब सुर्खियां बटोर रही है। दिल्ली पुलिस ने रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाने वाले शख्स पर एफआईआर दर्ज किया है। ऐसा किसी भी यूनियन टेरिटरी में पहली बार हुआ है। एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा का इस्तेमाल किया है। इस एफआईआर को दिल्ली कैंट थाने के इलाके में दर्ज किया गया है। दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को सख्त ढंग से लागू करने के लिए इस कदम को उठाया गया है।
इस मामले की शिकायत असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने की थी। इस मामले में आरोपी अमन रविवार शाम के समय करीब 4:45 बजे हुनमान मंदिर रेड लाइट के पास गलत दिशा में गाड़ी को ड्राइव कर रहा था।
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पुलिस रिपोर्ट की मानें तो इस समय न तो अमन के पास ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही गाड़ी का इंश्योरेंस। अमन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही और खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने पर केस दर्ज किया गया है। इससे दूसरे व्यक्ति के जान को खतरा हो सकता है।
आरोपी अमन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का बताया जा रहा है। इस धारा के अंतर्गत अगर शख्स दोषी पाया जाता है तो उसको 6 महीने की जेल, 1 हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है।
दिल्ली पुलिस का यह कदम चालान काटने से आगे बढ़कर गलत ढंग से ड्राइविंग को रोकने और नियमों का सख्ती से पालन कराने की दिशा में देखा जा रहा है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी को जमानत मिल चुकी है।
कई लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस का यह कदम एक मिसाल कायम करेगा। खतरनाक ढंग से ड्राइविंग करने वाले और स्टंट करते हुए पकड़े जाने पर केवल उनका चालान नहीं कटेगा बल्कि उन पर आपराधिक केस भी दर्ज किया जा सकता है।
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