फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Contradiction in attachment order High Court seeks report from Muktsar District Judge on November 30

कुर्की के आदेश में विरोधाभास: हाईकोर्ट ने मुक्तसर जिला जज से मांगी रिपोर्ट, 30 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

Tue, 22 Sep 2026 09:07 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 22 Sep 2026 09:07 AM IST
सार

हरदेव सिंह ने 27 मार्च 2026 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मुक्तसर साहिब द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी है। इसमें निर्णय-ऋणियों की संपत्ति कुर्क करने के वारंट जारी किए गए थे।

विज्ञापन
Contradiction in attachment order High Court seeks report from Muktsar District Judge on November 30
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने श्री मुक्तसर साहिब की अदालत में निष्पादन कार्यवाही से जुड़े मामले में आदेश में सामने आए विरोधाभास पर जिला जज से स्थिति रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने 19 अगस्त के आदेश में दर्ज विसंगतियों को स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


हरदेव सिंह ने 27 मार्च 2026 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मुक्तसर साहिब द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी है। इसमें निर्णय-ऋणियों की संपत्ति कुर्क करने के वारंट जारी किए गए थे। सुनवाई के दौरान पंजाब राज्य भंडारण निगम के वकील ने 19 अगस्त का आदेश पेश करते हुए कहा कि पक्षकारों से संबंधित 21 अप्रैल 2026 का हाईकोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं था जिसके आधार पर निष्पादन कार्यवाही पर रोक लगाई जा सके।
विज्ञापन


याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि 21 अप्रैल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत लंबित आवेदन पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई थी। इसके बावजूद निष्पादन अदालत ने इसे हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक दर्ज किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


जस्टिस लपिता बनर्जी की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए जिला जज से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आदेश में डिक्री धारक के वकील की मौजूदगी कैसे दर्ज हुई जबकि उसकी उपस्थिति का इंतजार बताया गया था। निर्णय-ऋणी तीन से छह को एकतरफा बताया गया लेकिन उनके वकील की मौजूदगी भी दर्ज है। अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed