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Punjab: प्रदेश में नहीं बढ़ाया पिछड़ों का आरक्षण, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पंजाब से किया जवाब तलब
मोहित धुपड़, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 15 Oct 2025 11:01 AM IST
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सार
सूबे में सरकारी नौकरियों के दौरान अनुसूचित वर्ग को 25 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर सरकार 37 प्रतिशत आरक्षण देती है।

हंसराज गंगा राम अहीर
- फोटो : अमर उजाला/फाइल
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विस्तार
पंजाब में सरकारी नौकरियों व विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, जबकि केंद्रीय स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।
इस संदर्भ में सूबे की सरकार ने फरवरी 2024 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीस) को आश्वस्त किया था कि पंजाब सरकार जल्द ही पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाएगी।
करीब पौने दो साल बीतने के बावजूद पंजाब सरकार का यह प्रस्ताव अभी तक लंबित है। इस पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पंजाब सरकार ने जवाब तलब किया है। आयोग ने इस मामले में पंजाब की ओर से दी गई दलीलों पर असंतोष जाहिर करते हुए जल्द आरक्षण बढ़ाने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट तलब की है। आयोग इस बात से भी खफा है कि आश्वस्त करने के बावजूद संबंधित प्रस्ताव पर राज्य सरकार निर्णय क्यों नहीं ले पाई जबकि आयोग को बताया गया था कि यह प्रस्ताव एडवांस स्टेज पर है और इस पर जल्द फैसला हो जाएगा।

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इस संदर्भ में सूबे की सरकार ने फरवरी 2024 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीस) को आश्वस्त किया था कि पंजाब सरकार जल्द ही पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाएगी।
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करीब पौने दो साल बीतने के बावजूद पंजाब सरकार का यह प्रस्ताव अभी तक लंबित है। इस पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पंजाब सरकार ने जवाब तलब किया है। आयोग ने इस मामले में पंजाब की ओर से दी गई दलीलों पर असंतोष जाहिर करते हुए जल्द आरक्षण बढ़ाने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट तलब की है। आयोग इस बात से भी खफा है कि आश्वस्त करने के बावजूद संबंधित प्रस्ताव पर राज्य सरकार निर्णय क्यों नहीं ले पाई जबकि आयोग को बताया गया था कि यह प्रस्ताव एडवांस स्टेज पर है और इस पर जल्द फैसला हो जाएगा।